अगर बात करें मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की तो यहां उपभोक्ताओं पर 480 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। साढ़े सत्रह हज़ार बकायादारों के मामले कोर्ट में चल रहे हैं। लोक अदालत में इनको 30 फीसदी छूट का लाभ दिया जाना था, लेकिन आदेश के चलते अब साढ़े सत्रह हजार में से साढ़े पांच हजार बकायेदारों को ही छूट का लाभ मिल सकेगा। 12 हजार बकायादरों के केस में 10 हजार से ज्यादा का बकाया है, लिहाज़ा ये बकायदार अब मिलने वाली 30 फीसदी की छूट से वंचित रहेंगे।
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बड़े बकायादारों को लगेगा झटका
सरकार द्वारा 10 हज़ार से ऊपर के बिजली बिल बकायादारों को छूट का लाभ खत्म किए जाने के बाद अब बड़े बकायेदारों के बिजली बिल का निपटारा होने में संकट खड़ा हो सकता है। वहीं, न्यायालयीन प्रक्रिया भी लंबी चलेगी।
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