17 जून तक पेश करना होगा जवाब
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि स्वास्थ्य विभाग को कोविड-19 के डर से सर्जरी को रद्द नहीं करना चाहिए। उन्हेंं उन लोगों का इलाज भी करना होगा जो अन्य बीमारी से पीडि़त हैं। उन व्यक्तियों की सर्जरी और उपचार न करना जो विभिन्न गंभीर बीमारियों से पीडि़त हैं, यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 महामारी की आड़ में अन्य बीमारी के इलाज से इनकार नहीं कर सकता। आयोग ने अतिरिक्त मुख्य सचिव व पीजीआइ रोहतक के निदेशक को 17 जून तक इस बाबत विस्तृत जवाब देने को कहा हैं।
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