मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बीते 7 जून को ओमान एक भीषण बस दुर्घटना घटी थी, जिसमें 12 भारतीय समते 17 लोगों की मौत हो गई थी। बस ओमान से दुबई आ रही थी। इस हादसे में दो पाकिस्तानी और एक ओमानी व एक फिलीपिन्स के नागिरक की भी मौत हो गई थी।
गल्फ न्यूज के मुताबिक, दुबई ट्रैफिक कोर्ट ने आदेश दिया है कि 53 वर्षीय बस चालक को जेल की अवधि पूरी होने के बाद निर्वासित किया जाना चाहिए और इसके अलावा, उसे 13,000 अमरीकी डॉलर (दिरहम 50,000) का जुर्माना देना चाहिए।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़ितों के परिवारों को 925,000 (दिरहम 3.4 मिलियन) चुकाने होंगे और उनका लाइसेंस भी एक साल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।
पीड़ित परिवारों ने फैसले पर जताई खुशी
खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने अपना फैसला सुनाए जाने के बाद दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को कहा कि न्याय दिया जाता है। कई परिवारों को खुशी है कि फैसला इतनी तेजी से आया।
पीड़ित परिवारों के एक रिश्तेदार ने बताया ‘हमें लगता है कि निर्णय उचित है, और हमें इसकी उम्मीद थी। हम खुश हैं कि यह इतनी तेजी से आया। हमने भविष्यवाणी की थी कि इसमें कुछ और महीने लगेंगे। अब, हम प्रक्रियात्मक कार्य शुरू कर सकते हैं।’
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बता दें कि 7 जून को, मस्कट-टू-दुबई मावसलाट बस सेवा ने मोहम्मद बिन जायद रोड में 94 किमी/ घंटा की रफ्तार से ओवरहेड हाइट बैरियर को टक्कर मारी।
ट्रैफिक अभियोजन के अनुसार, उस सड़क की गति सीमा 40 किमी/ घंटा है। अधिकारियों ने कहा कि ड्राइवर ने राइट जाने के बजाए गलत लेफ्ट टर्न नहीं लिया, जो कि बसों के लिए निर्धारित नहीं था।
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