योगी सरकार की इस चूक के कारण भाजपा से नाराज हुए रामदेव, 10 प्वाइंट में जाने क्या है पूरा मामला रेस्टोरेंट, होटलों से खाद्य पदार्थों में मिलावट होेने के मामले सामने आते है। कुछ दिनों पहले ही अंडा और बंदगोभी प्लास्टिक की होने की चर्चा रहीं। वहीं मैगी में लेड मिलने से कुछ माह के लिए कंपनी पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। आप भी मिलावट के शिकार हो सकते है। या फिर हुए हो। मौके पर शिकायत करने की मांग की हो और जानकारी का अभाव रहा हो। जिसकी वजह से शिकायत नहीं कर पाते है। अगर आपको मिलावट से संबंधित कोई शिकायत है तो गौतमबुद्धनगर जिले में डीएम वार रुम के नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते है। वहीं कंज्यूमर कोर्ट और फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी शिकायत कर सकते है।
डीएम वार रुम में करें शिकायत पब्लिक की शिकायत सुनने के लिए डीएम वार रुम बनाया जा चुका है। डीएम वार रुम के नंबर पर कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। डीएम बीएन सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। साथ ही संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर पूरे मामले की जांच करते है। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। वार रुम के 9871428532 इस नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते है। इसके अलावा खाद्य विभाग के 18001805533 पर भी कॉल कर शिकायत कर सकते है।
कंज्यूमर कोर्ट का भी खटखटा सकते है दरवाजा एडवोकेट सुभाष नागर ने बताया कि कंज्यूमर कोर्ट उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान रखता है। अगर कोई भी विभाग शिकायतकर्ता की बात नहीं सुनता है तो वह कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज खटखटा सकता है। उसके लिए पूख्ता सबूत होने अति आवश्यक है। कंज्यूमर कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई कर हर्जाना भी दिलाता है।
एफएसएसआई से भी कर सकते है शिकायत सरकार की तरफ से देशभर में खाद्य सुरक्षा का मानक फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया तय करती है। लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए मानकों का पालन कराने की जिम्मेदारी फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। एक्सपर्ट की माने तो फूड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी में सुरक्षा से खिलवाड़ और मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है तो शिकायत कर सकते है।