2. पोलिंग बूथ पर गाड़ियां ले जाने पर भी पाबंदी होगी।
3. पोलिंग बूथ से 100 मीटर के आसपास के दायरे में शांतिपूर्ण माहौल रखना होगा।
4. मतदाताओं को सही ढंग से मतदान कराना एजेंट की जिम्मेदारी होगी।
5. एक बूथ पर चार से पांच बूथ एजेंटों को रखा जाएगा।
6. एजेंट के ऊपर वोटरों के जैसी पाबंदियां नहीं होगी, वह मतदाताओं का सहयोग करेंगे।
7. 100 मीटर के दायरे के अंदर ना किसी तरह का प्रचार-प्रसार और ना किसी तरह का शोर शराबा करना होगा।