Gonda News:
गोंडा जिले के नवाबगंज थाना के गांव तुलसीपुर माझा के रहने वाले महावीर सिंह पुत्र कृष्ण पाल सिंह की 17 वर्ष पहले 2007 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में परिजनों की तहरीर पर बिहार प्रदेश के बड़इया जिला लखीसराय के रहने वाले गोविंद उर्फ संजय उर्फ़ विजय चेला सियानाथ पुत्र पुरुषोत्तम सिंह तथा सीताराम दास उर्फ विजय चेला रामशरण दास हनुमान कुटी रामघाट अयोध्या के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। इन दोनों आरोपियों के अदालत में हाजिर न होने के कारण दोनों की कुर्की की के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। आरोपियों की तलाश के लिए गोंडा पुलिस ने सिविल जज सीनियर डिवीजन एसीजेएम गोंडा की ओर से राम जन्मभूमि पुलिस को गिरफ्तारी वारंट भेजा गया था। जिसके बाद बाद सक्रिय हुई राम जन्मभूमि पुलिस टीम ने प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र पांडे की अगुवाई में एक आरोपी सीताराम उर्फ विजय चेला रामशरण दास को रामकोट मोहल्ला स्थित चौबुर्जी मंदिर के पीछे हनुमान कुटी मंदिर और दूसरे आरोपी संजय उर्फ विजय उर्फ गोविंद चेला सियानाथ पुत्र पुरुषोत्तम सिंह को लक्ष्मण किला से गिरफ्तार कर लिया।
आरोपियों की आवास से हत्याकांड से संबंधित कागजात बरामद
हत्या के दोनों आरोपियों ने हाईकोर्ट में आरोप पत्र को निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल की थी। लेकिन कोर्ट ने याचिका को निरस्त कर दिया। पुलिस ने तलाशी के दौरान दोनों आरोपियों के आवास से हत्याकांड से संबंधित कागजात बरामद किया है। पुलिस को पूछताछ में उन लोगों ने याचिका हाईकोर्ट में दायर करने की बात को स्वीकार किया।
अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा बोले- आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत ने बताया कि वर्ष 2007 में गोंडा जिले के नवाबगंज थाना के गांव तुलसीपुर माझा में हुई हत्या के मामले में दोनों नामजद आरोपियों को राम जन्मभूमि पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इन पर इनाम भी घोषित किया गया था। प्रकरण में अग्रिम विधि कार्यवाही की जा रही है।