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Gonda News: आयुक्त ने अवैध पैथोलॉजी सेंटरों की जांच के दिए निर्देश, तीन दिन में मांगी रिपोर्ट मचा हड़कंप

Gonda news: स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से जिले में अवैध पैथोलॉजी सेंटरों का संचालन हो रहा है। आयुक्त ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर निदेशक स्वास्थ्य को जांच कर 3 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। जिससे पैथोलॉजी संचालकों में हड़कंप मच गया है।

गोंडाDec 26, 2024 / 01:02 pm

Mahendra Tiwari

Gonda news

आयुक्त देवीपाटन मंडल

Gonda news: गोंडा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ किए जाने की शिकायत एक अधिवक्ता ने की है। शिकायत में कहा गया है कि अल्ट्रासाउंड केंद्र पर रेडियोलॉजिस्ट की जगह पैथोलॉजिस्ट जांच कर रहे हैं। आयुक्त ने इसे गंभीर प्रकरण माना है। उन्होंने अपर निदेशक स्वास्थ्य को तीन दिन के भीतर जांच कर निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जांच का आदेश होने के बाद पैथोलॉजी संचालकों में हड़कंप मच गया है।
Gonda news : देवीपाटन मंडल में संचालित कई पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटरों में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने स्वास्थ्य विभाग को जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला तब उजागर हुआ जब अधिवक्ता केएन मिश्र ने मंडलायुक्त को एक शिकायती पत्र सौंपा है। जिसमें बिना योग्य विशेषज्ञों की नियुक्ति के पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाए जाने का आरोप लगाया गया।अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर रेडियोलॉजिस्ट की जगह टेक्नीशियन और पैथोलॉजिस्ट कर रहे जांचशिकायत में कई अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर रेडियोलॉजिस्ट की जगह टेक्नीशियन द्वारा जांच कराए जाने का कि मांग करते हुए इसे कानूनी और नैतिक दोनों ही दृष्टि से गंभीर बताया गया है। साथ ही, पैथोलॉजी सेंटरों पर एमडी पैथोलॉजिस्ट की नियुक्ति के बिना ही संचालन किए जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने इसमे स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत होने अंदेशा जताया गया है।

आयुक्त ने अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं को जांच के निर्देश

मंडलायुक्त ने अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, देवीपाटन मंडल को निर्देश दिया है कि वे पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट 30 दिसंबर तक प्रस्तुत करें। जांच में यह स्पष्ट करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक सेंटर का रजिस्ट्रेशन, उसके संचालकों और वहां नियुक्त विशेषज्ञों का विवरण जांचा जाए।
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निर्धारित प्रारूप पर प्रारूप में मांगी जानकारी मंडलायुक्त

ने एक विशेष प्रारूप में जानकारी मांगी है, जिसमें प्रत्येक पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटर का स्थान, रजिस्ट्रेशन नंबर, संचालक का नाम और वहां कार्यरत एमडी पैथोलॉजिस्ट एवं रेडियोलॉजिस्ट के नाम व संपर्क विवरण शामिल हैं।

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