इससे पहले महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी याचिका पर सुनवाई के लिए पहुंचे थे। इस याचिका में उन्होंने अपनी विदेश यात्रा पर रोक लगाए जाने संबंधी दस्तावेज तलब करने की मांग की थी। लेकिन स्वास्थ्य वजहों से लोक अभियोजक अदालत में उपस्थित नहीं थे। जिसके बाद कोर्ट ने इस याचिका पर बहस स्थगित कर दी। अब इस मामले में 11 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह की इस याचिका का अदालत में विरोध किया था।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ दी तहरीर
दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि आरोपी ने यात्रा दस्तावेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड मांगे हैं और वो इसकी आड़ में दोबारा जांच चाहते हैं जिसका निर्देश नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट में पुलिस की तरफ से कहा गया था कि बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न के एक मामले के आरोपी हैं। कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप भी तय कर दिए हैं।
इसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मामले को 2 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया था। अदालत में बृजभूषण शरण सिंह के वकीलों की तरफ से कहा गया था कि दस्तावेजों के जरिए यह दिखाने की जरुरत है कि वह कब विदेश गए थे और उनकी टीम किस तरह से विदेश में ठहरी थी। बहरहाल अब इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई को होगी।