यह भी पढ़ें- प्यार परवान न चढ़ा तो प्रेमी-प्रेमिका ने कुछ इस तरह लगाया मौत को गले, देखने वालों के उड़ गए होश ज्ञात हो कि वर्ष 2012 में हापुड़ जिले के हाफिजपुर थाना क्षेत्र स्थित शाहबुद्दीन नगर में गोली मारकर प्रेमपाल व राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक प्रेमपाल के बेटे सतीश ने सपा नेता धीरज ठाकुर, नीरज, तेजवीर, उदयवीर, गौरव व कुंवरपाल पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-4 कुणाल वेपा की अदालत में यह मामला जिला जज के आदेश पर विशेष ईसी एक्ट अदालत से स्थानांतरित होकर पहुंचा था। फरवरी 2018 से मुकदमे की शुरू हुई और 22 तारीख पर बहस सुनने के बाद तीन माह के भीतर अदालत ने मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने सपा नेता धीरज ठाकुर समेत छह आरोपियों को उम्रकैद के साथ विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई है। आरोपी धीरज ठाकुर, कुंवरपाल व नीरज पर 45-45 हजार रुपये और तेजवीर, उदयवीर व गौरव प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
यह भी पढ़ें- शादी के बाद पति के सामने पत्नी का खुलासा, टीनएज में 7 युवकों ने किया था 4 साल तक गंदा काम, जानिये फिर क्या हुआ यहां बता दें कि इस दोहरे हत्याकांड में दोषी करार दिया गया धीरज ठाकुर सपा की जिला कमेटी में पदाधिकारी था। बताया गया था उसका दूध की डेयरी का धंधा था। कुछ ही समय में उसने सपा में अच्छी पैठ बना ली थी। सपा के बड़े नेताओं से मुलाकात से सत्ता का नशा उसे इस कदर चढ़ा था कि किसी को कुछ नहीं समझता था। मुकदमा वापस न लेने पर दोहरे हत्याकांड को भी उसने साथियों समेत इसी हनक में अंजाम दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गजेंद्र त्यागी ने बताया कि धीरज व उदयवीर को छोड़कर बाकी चार आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। दोनों सुप्रीम कोर्ट गए। जमानत अर्जी खारिज करते हुए तीन माह में मुकदमा निस्तारित कर दिया।