scriptलॉकडाउन-4 से पहले यूपी के इस शहर में मिली ज्यादा छूट, ऑफिस-दुकान खोलने और टैक्सी चलाने के साथ नई व्यवस्था लागू | new system implemented with opening of office and running taxi | Patrika News
गाज़ियाबाद

लॉकडाउन-4 से पहले यूपी के इस शहर में मिली ज्यादा छूट, ऑफिस-दुकान खोलने और टैक्सी चलाने के साथ नई व्यवस्था लागू

Highlights- जिलाधिकारी डॉ. अजय शंकर पांडेय ने गाजियाबाद में लागू की नई व्यवस्था
– कार्यालय खोलने, टैक्सी चलाने, निर्माण कार्य करने, फैक्ट्री शुरू करने और दुकान आदि खोलने की अनुमति
– शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स और मुख्य बाजार पहले की तरह ही बंद रहेंगे

गाज़ियाबादMay 13, 2020 / 10:12 am

lokesh verma

lockdown
गाजियाबाद. कोरोना संक्रमण के बीच जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा छूट के साथ लॉकडाउन-4 शुरू करने की बात कही है। वहीं, लॉकडाउन-3 में ही लोगों को सहूलियत देने के लिए गाजियाबाद प्रशासन ने छूट दे दी है।जिलाधिकारी ने सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को खोलने, टैक्सी चलाने, निर्माण कार्य शुरू करने, फैक्ट्री शुरू करने और दुकान आदि खोलने की अनुमति दे दी है। डीएम ने कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर इन सहूलियतों को लागू कर दिया है। वहीं शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स और मुख्य बाजार पहले की तरह ही बंद रहेंगे।
खुलेंगे निजी कार्यालय

जिलाधिकारी डॉ. अजय शंकर पांडेय ने जिले में नई व्यवस्था लागू करते हुए कहा है कि अब कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय को 33 फीसदी स्टाफ के साथ खाेला जा सकता है। इसके लिए जानकारी जिला सांख्यकी अधिकारी को उनकी ई-मेल आईडी ghaesd@up.nic.in पर दें। इसके साथ ही addllcupgzb@gmail.com पर मेल करते हुए सह घोषणा पत्र भेजकर निजी कार्यालय खोले जा सकते हैं।
चलेंगी कैब

उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट एरिया के बाहर अब जिले में टैक्सी कैब आदि भी चलाई जा सकती हैं। इसके लिए किसी भी अनुमति की जरूरत नहीं है। बता दें कि इसके लिए पहले संभागीय विभाग की अनुमति जरूरी थी। इसी प्रकार कंटेनमेंट जोन से बाहर दुकानों या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को भी खोला जा सकता है। हालांकि इसके लिए www.ghaziabad.nic.in और addllcpgzb@gmail.com पर एक घोषणा पत्र भरना होगा।
औद्योगिक इकाईयां भी शुरू होंगी

डीएम ने बताया कि अब किसी भी औद्योगिक ईकाई को शुरू करने के लिए किसी विभाग की अनुमति की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी एक घोषणा पत्र www.ghaziabad.nic.in और उपायुक्त उद्योग की मेल आईडी dicghaziabad@gmail.com पर ही सूचना देनी होगी।
शहर में शुरू होंगे निर्माण कार्य

वहीं, निर्माण कार्य शुरू करने के लिए भी अब किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। इसके लिए ghaesd@up.nic.in पर मेल करते हुए सूचना देनी होगी। बता दें कि सिटी में निर्माण कार्य के लिए पहले जीडीए से ऑनलाइन अनुमति लेना जरूरी होता था।

Hindi News / Ghaziabad / लॉकडाउन-4 से पहले यूपी के इस शहर में मिली ज्यादा छूट, ऑफिस-दुकान खोलने और टैक्सी चलाने के साथ नई व्यवस्था लागू

ट्रेंडिंग वीडियो