यह भी पढ़ें- ससुर की शिकायत करना महिला को पड़ा भारी, पति ने फोन पर ही दे दिया तीन तलाक दरअसल, नए साल के जश्न के लिए जहां लोग एकतरफ बेहद आतुर है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी पूरी तरह शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए सात मजिस्ट्रेट जिले में जगह-नजर बनाए रखने के लिए तय किए गए हैं, क्योंकि नए साल के उपलक्ष्य में कुछ लोग जबरदस्त हुड़दंग मचाते हैं और वाहनों पर स्टंटबाजी करते हुए सड़क पर नजर आते हैं। इतना ही नहीं कुछ लोग तो शराब पीकर अपने वाहनों से सड़क पर सरपट दौड़ते हुए नजर आते हैं। वहीं कुछ लोग 31 दिसंबर की रात से ही आतिशबाजी करनी शुरू कर देते हैं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है।
यह भी पढ़ें- मौलाना अरशद मदनी की भाजपा सरकार को चेतावनी, बोले- एक नहीं, 50 कानून बना लो, लेकिन मुसलमान शरीयत से चलेगा उल्लेखनीय है कि गाजियाबाद प्रदूषण बढ़ने के मामले में पहले से ही नंबर वन चल रहा है। यहीं वजह है कि प्रशासनिक अधिकारी इस बार बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। जहां एक तरफ गाजियाबाद के एसएसपी उपेंद्र अग्रवाल ने सभी थाना क्षेत्र की पुलिस को नए साल पर विशेष एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं एडीएम सिटी हिमांशु गौतम ने भी इस तरफ विशेष ध्यान देते हुए जिले में 7 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी तय की है। यानी शहरभर में मजिस्ट्रेट पैनी नजर बनाए रखेंगे। इस पूरे मामले में एसएसपी उपेंद्र अग्रवाल और एडीएम सिटी हिमांशु गौतम ने आम लोगों से भी अपील की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसा कोई काम न करें, जिससे किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही आतिशबाजी किए जाने के लिए भी 12:00 बजे से 12:30 बजे तक का यानी आधा घंटे का समय निर्धारित किया हुआ है। विभिन्न स्थानों पर चेक करने वाली टीम इस बात का भी विशेष ख्याल रखेंगी कि आतिशबाजी भी समय से ही होनी चाहिए। उधर, सड़क पर वाहन चलाने वालों पर भी खास नजर रखी जाएगी। इस पूरे मामले में एसएसपी उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि यदि कोई शख्स समय से पहले और निर्धारित समय के बाद आतिशबाजी करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ ध्वनि प्रदूषण एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। इसमें अधिकतम 5 वर्ष की जेल और अधिकतम एक लाख रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। उन्होंने बताया कि सभी थाना क्षेत्र में विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। खासतौर पर शराब पीकर हंगामा करने वाले और स्टंट करने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जाएगी। यदि ऐसा करते पाए जाएंगे तो उनके वाहनों को सीज किया जाएगा और ड्रंक एंड ड्राइविंग एवं शराब पीकर हंगामा करने और देर रात तक शोर मचाने पर 151, 121 और दफा 34 के तहत गिरफ्तारी की जाएगी।