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बदलेगा सरकारी बैंकों के खुलने का समय, अब सुबह 9 बजे से भी मिल सकेगा बैंकिंग सेवा

प्रबंधन नहीं, बल्कि ग्राहकों की सहूलियत के आधार पर तय होगा सरकारी बैंकों के खुलने का समय।
वित्त मंत्रालय के बैंकिंग डिविजन ने देशभर के सरकारी बैंकों से बैठक में लिया फैसला।
सितंबर से अमल में आ सकता है नया नियम।

Aug 11, 2019 / 05:13 pm

Ashutosh Verma

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नई दिल्ली। आम जनता की सहूलियत को देखते हुए अब सरकारी बैंक सुबह 9 बजे से भी खुलेंगे। हालांकि, जिन जगहों पर ग्राहक चाहते हैं कि बैंकिंग सेवा देर तक मिले, वहां पहले की तरह कुछ सरकारी बैंक को सुबह 10 बजे या 11 से भी खोलने को विकल्प मिल सकेगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह फैसला सभी सरकारी व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू होगा।


ग्राहकों की सुविधा के आधार पर तय हो बैंकों के खुलने का समय

बता दें कि वित्त मंत्रालय के बैंकिंग डिविजन ने देशभर के सरकारी बैंकों के खुलने के समय को एक समान करने के लिए गत 10 जून को इसपर चर्चा किया था। यह चर्चा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई थी। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि इन बैंकों के खुलने का समय प्रबंधन के आधार पर नहीं, बल्कि ग्राहकों की सुविधा के आधार पर तय होना चाहिये। इसी को ध्यान में रखते हुए बैंकों शाखाओं में खुलने के समय को तय किया गया।

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समय को लेकर बैंकों के सामने क्या हैं विकल्प

इंडियन बैंक एसोसिएशन के सीईओ वी जी कन्नन के मुताबिक, “इन सभी सरकारी बैंकों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे, 10 बजे से 4 बजे और 11 बजे से 5 बजे के तीन स्लॉट्स का सुझाव दिया गया है। इन बैंकों के अलग-अलग स्लॉट्स भी हो सकते हैं। मूल बात यह है कि एक ही क्षेत्र में एक बैंक सुबह 8 बजे खुले और दूसरा 10 बजे नहीं खुलना चाहिये। इससे ग्राहकों में भ्रम की स्थिति रहेगी। आवासीय क्षेत्रों में बैंक सुबह 8 बजे भी खुल सकते हैं या फिर देर शाम तक भी। लेकिन, इनमें एकरूपता होनी चाहिये।”

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31 अगस्त तक बैंकों को तय करना होगा नया समय

वर्तमान में कई कॉमर्शियल बैंक सुबह 10:30 से लेकर 11 बजे के बीच खुलते हैं। कन्नन ने आगे कहा कि बैंकों को जिला स्तरर समन्वय समिति में यह चर्चा करना होगा और क्षेत्र के आधार पर खुलने का समय तय करना होगा। हालांकि, एक ही क्षेत्र में मार्केट, आवासीय और बिजनेस के आधार पर अलग-अलग समय भी तय हो सकते हैं। आईबीए ने बैंकों से कहा है कि 31 अगस्त तक इसे तय कर इसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्र में भी दिया जाना चाहिये।

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सितंबर से लागू हो सकता है नया नियम

एक अधिकारी के मुताबिक, इन सरकारी व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के खुलने का समय सितंबर माह से अमल में आ जाना चाहिये। उनका कहना है कि इसके लिए सभी शुरुआती कार्य पूरे कियो जा चुके हैं। अब केवल जिला स्तरीय समन्वय समिति तय करेगा कि वे अपने ग्राहकों के आधार पर किस समय को चुनते हैं।

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