script31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम, आपकी इंकम पर भी पड़ेगा असर | must do finencial task before 31st march 2020 to save money | Patrika News
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31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम, आपकी इंकम पर भी पड़ेगा असर

अगर आप अभी भी बाकी कामों में उलझकर इन कामों को करने से चूक गए हैं तो तुरंत इन कामों को निपटा लें क्योंकि ऐसा करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा

Mar 16, 2020 / 03:32 pm

Pragati Bajpai

31 march

31 march

नई दिल्ली: पूरी दुनिया में आजकल हर कोई सिर्फ एक बात की चिंता में डूबा है कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए। या ये कब खत्म होगा ? खैर दुनियाभर के साइंटिस्ट इस महामारी का वैक्सीन खोजने में लगे हैं इस दौरान हमने सोचा आपको कुछ और जरूरी बाते भी याद करा दी जाए । दरअसल मार्च का महीना फाइनेंशियल कामों के लिए बेहद अहम होता है और अब तो महीना खत्म होने में महज 2 सप्ताह का वक्त बचा है । ऐसे में अगर आप अभी भी बाकी कामों में उलझकर इन कामों को करने से चूक गए हैं तो तुरंत इन कामों को निपटा लें क्योंकि ऐसा करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा । और ये काम पूरे न होने की सूरत में आपको अच्छा खासा चूना लग सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो काम जिनकी आपसे करने की उम्मीद की जाती है-

PAN और आधार लिंक करना – Pan और आधार लिंक करने की गुजारिश सरकार काफी लंबे वक्त से करती आ रही है। और ऐसे करने के लिए कई बार तारीख आगे भी बढ़ाई गई है। यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो अब कर लें क्योंकि पैन और आधार लिंक न होने पर आपको 10000 रूपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आपको हर बार इस नियम का उल्लंघन करने पर पेनल्टी देनी पड़ सकती है।

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टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट करना – FY2019-20 में अपने टैक्स के बोझ को कम करने के लिए अगर आप अभी तक इंवेस्टमेंट्स प्लान नहीं कर पाएं हैं तो ये काम भी 31 मार्च से पहले कर लें । इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80C के तहत एक टैक्सपेयर को 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप हाई इंकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको अपने हिसाब से अपने लिए इंवेस्टमेंट देखकर निवेश कर देना चाहिए ।

टैक्स रिटर्न फाइल करना- सिर्फ इंवेस्टमेंट नहीं बल्कि टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी 31 मार्च आखिरी तारीख है । ऐसा न करने पर आपको पेनॉल्टी देनी पड़ सकती है। रिटर्न फाइल करने के लिए 5 लाख से कम इंकम वालों को लेट फाइलिंग फीस 1000 रुपये और 5 लाख से ज्यादा इंकम वालों को 10000 रुपए तक पेनॉल्टी देनी पड़ सकती है।

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इन सबके अलावा अगर आपने घर खरीदा है तो अपने होम लोन को 31 मार्च से पहले फाइनल कर दें ऐसा करने पर आपको टैक्स में छूट मिल सकती है।

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