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बैंक अकाउंट और प्रोपर्टी होगी अटैच
सीबीआईसी ने जारी किए नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में अधिकारियों को पॉवर मिल गई है कि अगर कोई यूनिट बार-बार नोटिस देने के बाद भी जीएसटी फाइल नहीं करती है तो जीएसटी अधिकारी उस यूनिट की संपत्ति और बैंक अकाउंट को अटैच कर सकते हैं। आपको बता दें कि देश में एक करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूनिट्स रिटर्न दाखिल नहीं कर रही हैं।
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यह होगा प्रोसेस
नए नियमों के अनुसार अधिकारी फॉर्म जीएसटीआर-3ए के जरिए फाइनल रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट से तीन दिन पहले प्रोसेस की शुरूआत करेंगे। उक्त फॉर्म के तहत रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट हर महीने की 20 तारीख तय है। लास्ट डेट निकलने के बाद यूनिट के सभी ऑथराइज्ड सिग्नेचरीज, प्रॉपराइटर्स, पार्टनर्स और कंपनी डायरेक्टर्स को एक सिस्टम जेनेरेटिड मैसेज सेंड किया जाएगा।
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आखिर में जारी होगा नोटिस
मैसेज सेंड करने के बाद भी जीएसटी फाइल नहीं होता है तो एक इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजा जाएगा। जिसमें जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय और दिया जाएगा। उसके बाद भी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं होता है तो अधिकारी असेसी के उपलब्ध रिकॉर्ड या डाटा के आधार पर टैक्स की डिमांड की जाएगी। यदि असेसमेंट डिमांड पर कोई ईकाई की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है तो अधिकारियों के पास 30 दिन बाद रिकवरी के अधिकार होंगे।