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आसान भाषा में समझें बजट की 10 बड़ी बातें, ऐसे पड़ेगा आपकी जेब पर असर

इलेक्ट्राॅनिक माध्यम से हो रहा इनकम टैक्स एसेसमेंट।
पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ी।
बैंक से नकदी निकालने पर देना होगा TDS।

Jul 06, 2019 / 07:59 am

Ashutosh Verma

Budget 2019

आसान भाषा में समझें बजट की 10 बड़ी बातें, ऐसे पड़ेगा आपकी जेब पर असर

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आज के बजट 2019-20 में आर्थिक ग्रोथ, किफायती घर, टैक्स प्रबंधन के सरलीकरण और पारदर्शित पर सबसे अधिक जोर दिखाई दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि एक टैक्सपेयर के तौर पर आपके इस बजट से आपको क्या लाभ होगा ? आइए जानते हैं इसका जवाब।

1. सालाना 5 लाख रुपये तक की कमाई करने वाले कोई टैक्स नहीं देना है। सरकार ने आज के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है।

2. सरकार ने प्रस्ताव में कहा है कि मेच्योरिटी पर नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत 60 फीसदी रकम निकालेन पर आपको काेई टैक्स नहीं देना होगा।

3. 31 मार्च 2020 तक लिये जाने वाले लोन लिया है तो आपको ब्याज पर आपको 1.5 लाख रुपये का अतिरिक्त छूट मिलेगा। यह छूट 45 लाख रुपये तक के घर खरीदने के लिए लोन पर होगा।

4. इस साल सरकार फेसलेस इनकम टैक्स एसेसमेंट लाॅन्च करेगी। इसमें बिना किसी दखलअंदाजी के ही इलेक्ट्राॅनिक माध्यम से आप इनकम टैक्स एसेसमेंट करा सकते हैं। सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। इससे टैक्स प्रताड़ना के मामले कम करने में मदद मिलेगी।

5. 2 से 5 करोड़ रुपये की सालाना कमाई पर सरकार ने सरचार्ज 3 फीसदी बढ़ा दिया है। वहीं, सालाना 7 करोड़ रुपये तक की कमाई पर सरर्चाज को 7 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है।

6. अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो इसके लिए लेने वाले लोन पर सरकार आपको अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स छूट देगी।

7. र्इंधन पर अब आपको अधिक जेब ढीली करनी होगी। सरकार ने रोड आैर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है।

8. वित्त मंत्री ने आज गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी को भी 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया है। यह बढ़ोतरी अन्य कीमती धातुओं पर भी होगी।

9. नकदी में बिजनेस पेमेंट को खत्म करने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। सरकार ने कहा है कि बैंक खाते से 1 करोड़ रुपये की नकदी निकासी पर आपको 2 फीसदी टीडीएस देना हाेगा।

10. अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड की मदद से भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

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