इन स्कीम्स में कर सकते हैं निवेश-
टैक्स डिडक्शन के लिए टैक्सपेयर्स म्यूचुअल फंड ELSS, पीपीएफ (PPF), एनएससी (NSC), एलआईसी प्रीमियम ( LIC Premium ), एसएसवाई (SSY), एनपीएस सब्सक्रिप्शन (NPS Subscription), स्वास्थ्य बीमा भुगतान ( Health Insurance Payment ) और अन्य स्कीम्स best tax saving schemes में शुमार होती है।
आपको बता दें कि आईटी अधिनियम ( IT Act ) के Chapter-VIA-B के तहत कटौती का दावा करने के लिए विभिन्न निवेश / भुगतान करने की तारीख जिसमें धारा 80C (LIC, PPF, NSC आदि), 80D (मेडिक्लेम), 80G (Donation) आदि को भी आगे बढ़ाकर 31 जुलाई, 2020 कर दिया गया है।
कितना बचा सकते हैं टैक्स- आईटी एक्ट की धारा 80C के तहत करदाता 150,000 रुपए तक की कटौती का दावा कर सकता है। इसी तरह अगर आपने स्वास्थ्य बीमा लिया है तो 80D (मेडिक्लेम) और अगर किसी भी तरह की चैरिटी के लिए पैसा दिया है तो 80G (Donation) के तहत टैक्स सेविंग ( TAX SAVING ) के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
किसके लिए टैक्स भरना है जरूरी- अगर आप नौकरी या कारोबार से एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये या उससे अधिक कमाते हैं, तो आपके लिए उस साल आयकर रिटर्न ( income tax RETURN ) भरना जरूरी होता है। अगर आप सरकार द्वारा बतायी गई समय सीमा तक आईटीआर ( ITR ) फाइल नहीं करते और तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है