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Income Tax Department ने जारी किए New ITR Forms, जानिए किस तरह के हुए बदलाव?

Finance Ministry ने जारी की अधिसूचना, करीब 8 ITR Form किए अहम बदलाव
ITR Form भरने से पहले Current Accounts, Foreign trip की देनी होगी जानकारी

May 31, 2020 / 05:37 pm

Saurabh Sharma

New ITR Form

Income tax department has issued new ITR forms, know what changes

नई दिल्ली। आयकर विभाग ( Income Tax Department ) की ओर से वित्त वर्ष 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए रिटर्न दाखिल करने को नए आईटीआर फॉर्म ( New ITR Form ) जारी कर दिए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ( Central Board of Direct Taxes ) ने आईटी रिटर्न फॉर्म ( IT Return Form ) एक से सात तक जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय ( Finance Ministry ) की अधिसूचना के अनुसार आईटीआर 1 (सहज), आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 (सुगम), आईटीआर 5, आईटीआर 6, आईटीआर 7 और आईटीआर V फॉर्म सामने आए हैं। आयकर विभाग की ओर से पहले कोरोना वायरस ( coronavirus ) की वजह से आयकर नियमों में हुए बदलावों को शामिल करते हुए फॉर्म 1 और फॉर्म 4 को वापस ले लिया था। नौकरीपेशा लोगों को रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर-1 फॉर्म भरना होता है। आइए आपको भी बताते हैं कि किस फॉर्म का इस्तेमाल कौन कर सकता है।

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आपके लिए कौन सा है आईटीआर फॉर्म
– आईटीआर 1 फॉर्म को 50 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए है, इसमें सैलरी, एक घर और ब्याज से आय शामिल है।
– आईटीआर 2 फॉर्म इंडिविजुअल और एचयूएफ वाले लोग भरेंगे, जिन्हें कारोबार या प्रोफेशन के मुनाफे से कोई आमदनी नहीं होती है।
– आईटीआर 3 फॉर्म को इंडिविजुअल या एचयूएफ कारोबार या प्रोफेशन से आय करने वाले भर सकते हैं।
– आईटीआर 4 फॉर्म को सुगम फॉर्म भी कहा जाता है। यह फॉर्म उन लोगों के लिए जिनकी कारोबार या पेशे से सालाना 50 लाख रुए आय होती है।
– आईटीआर 5 फॉर्म इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी और ढ्ढञ्जक्र-7 फॉर्म भरने वालों के अतिरिक्त अन्य टैक्स पेयर्स के लिए है।
– आईटीआर 7 फॉर्म ऐसी कंपनियों एवं लोगों के लिए जिन्हें सेक्शन 139(4्र) या 139(4क्च) या 139(4ष्ट) या 139(4ष्ठ) के तहत रिटर्न भरने होते हैं।

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ITR Forms में ये हुए हैं बदलाव
– अगर डॉमेस्टिक कंपनियों से लाभांश के रूप में टैक्सेबल इनकम है, तो आप आईटीआर-1 फॉर्म नहीं भर सकते हैं।
– हाउस प्रॉपर्टी के संयुक्त स्वामित्व वाले लोग आईटीआर-1 या आईटीआर-4 दाखिल नहीं कर पाएंगे।
– टैक्सपेयर्स को सभी आईटीआर फॉर्म में करंट अकाउंट्स, फॉरेन ट्रिप और बिजली के बिल के बारे में भी जानकारी देनी होगी।

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