24 घंटे हॉस्पिटल में भर्ती होना- हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के लिए पेशेंट का कम से कम 24 घंटे के लिए अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है।
प्लानड हॉस्पिटलाइजेशन- खांसी-बुखार और सांस संबंधी दिक्कत होने पर अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन प्लान करते हैं तो भी आपको इंश्योरेंस क्लेम के लिए कंपनी मना कर सकती है।
इंश्योरेंस पॉलिसी के वेटिंग पीरियड में कोरोना हेने पर- अगर आपको कोरोना इंश्योरेंस पॉलिसी के वेटिंग के पीरियड के दौरान होता है तो भी आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने और उसके लागू होने के बीच के टाइम को वेटिंग पीरियड कहा जाता है। Digit द्वारा स्पेशल कवर लॉन्चि किया गया है। लेकिन उसमें भी 15 दिन का वेटिंग पीरियड दिया गया है।
हाल के दिनों में विदेश यात्रा करने पर- अगर आपने हाल ही में किसी ऐसे देश (चीन, हांग-कांग, साउथ कोरिया, अमेरिका, थाइलैंड, जापान, मकाउ, ताईवान,इटली, सिंगापुर, कुवैत, ईरान) की यात्रा की है जो कोरोना से प्रभावित है तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देने से मना कर सकती है।
पैनडेमिक या एपिडेमिक होने पर- वैसे नियम के मुताबिक तो World Health Organization (WHO) द्वारा पैनडेमिक या एपिडेमिक घोषित होने पर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उस बीमारी के लिए क्लेम नहीं देते लेकिन sbi जनरल इंश्योरेंस के अधिकारी ने बताया कि हमारी स्टैंडर्ड पॉलिसी में कोरोना को कवर किया जाएगा। हालांकि कोविड-19 एक पैनडेमिक है और लोगों की जिंदगी पर इसका गहरा असर पड़ रहा है तो हम जितनी हो सकेगी लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे ।