हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance):
एक्सपर्ट की सुने तो एक विकल्प हाउस रेंट हो सकता है, जो कर्मचारी किराये के घर में रहते हो और HRA का दावा करते हो वे कर्मचारी अयकार अधिनियम के तहत टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं। मेट्रो शहरों में रहने वालों के लिए वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) का 50% और गैर-मेट्रो शहरों के लिए वेतन का 40% तक HRA मिलता है। अगर आप मां-बाप के घर में रहते हैं, तो उन्हें किराये का भुगतान दिखाकर भी HRA के रूप में टैक्स छूट ले सकते हैं।
शिक्षा ऋण (Education Loan):
शिक्षा लोन (Education Loan) टैक्स में बचत के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। शिक्षा लोन में चुकता किए जाने वाले ब्याज के लिए टैक्स कटौती का दावा किया जा सकता है। आयकर की धारा, 80ई के तहत लोन पर ब्याज के रूप में चुकाई गई पूरी रकम पर आपको टैक्स छूट मिल जाएगी। आप इसे लगातार 8 वर्षों तक ले सकते हैं। यह लोन अपने लिए, पति या पत्नी, बच्चों के लिए या किसी ऐसे स्टूडेंट के लिए लिया जा सकता है जिसके आप कानूनी अभिभावक हैं।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सीय खर्चे (Medical Expences for senior citizen):
अगर अपने अपने या अपने परिवार के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो धारा 80(डी) कहता है कि, खुद के लिए और परिवार के सदस्यों के लिए चुकता किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स छूट ली जा सकती है। परिवार में, पति/पत्नी, या आश्रित बच्चे आते हैं।
अगर अपने इसमें स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम अदा किया है, तो आप 25,000 रुपए की कटौती कर सकते हैं। वहीं 60 वर्ष से अधिक आयु के माता-पिता के लिए प्रीमियम पर 25,000 की अतिरिक्त छूट मिलेगी। अगर बीमा नहीं है तो अस्पताल के खर्चों पर भी 50 हजार रुपए तक टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है।
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आवास ऋण (Home Loan):
होम लोन भी टैक्स बचत में एक अच्छा विकल्प है। इसमें आप घर खरीदने/बनाने के लिए Home Loan का ब्याज भी आयकर टैक्स की धारा 24 (बी) के तहत छूट के योग्य होती है।बता दें कि आप आवासीय संपत्ति में खुद रहते हैं तो 2 लाख रुपये कटौती के योग्य हैं।
आप चुकता किए जाने वाले ब्याज के लिए धारा 80ईई और 80ईईए के अंतर्गत कुछ निर्धारित शर्तों के अधीन भी कटौती का दावा कर सकते हैं। यह आयकर अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत है जिसमे दिए हुए 2 लाख रुपए की कटौती के अतिरिक्त होती है। इस तरह आप कुल 3.5 लाख रुपये की टैक्स बचत कर सकते हैं।