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Mukhyamantri Laadli Yojana : अब बेटियां भी करेंगी नाम रौशन, पढ़ाई से लेकर पर वरिश तक में मिलेगी आर्थिक मदद

Laadli Yojana : गर्ल एजुकेशन को बढ़ावा देने के मकसद से दिल्ली सरकार की ओर से इस योजना की शुरूआत की गई
लाडली योजना के तहत जन्म के समय से लेकर शिक्षा के अहम पड़ाव पर सरकार की ओर से खाते में जमा किए जाते हैं रुपए

Jul 16, 2020 / 11:34 am

Soma Roy

Laadli Yojana

नई दिल्ली। दुनिया भले ही 21वीं सदी में जी रहा हो, लेकिन आज भी भारत में बेटे और बेटियों में फर्क किया जाता है। जिसके चलते बेटियां आगे नहीं बढ़ पाती हैं। ऐसे में उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली योजना (Mukhyamantri Laadli Yojana) की शुरुआत की। इसमें बच्चियों के जन्म और पढ़ाई (Girl Education) के विभिन्न चरणों में सरकार उन्हें आर्थिक मदद देगी। इसके तहत बैंक खाते में रकम डाली जाएगी जिसे बच्ची के 18 साल के होने के बाद उनकी जरूरत के हिसाब से निकाला जा सकेगा।
क्या है लाडली योजना
गर्ल चाइल्ड के साथ भेदभाव खत्म करने के मकसद से दिल्ली सरकार ने साल 2008 में इस योजना की शुरूआत की थी। लाडली (Ladli) योजना के तहत बच्चियों को कुल 35 से 36 हजार रुपए की सरकारी मदद दी जाती है, जो बच्ची के 18 साल का होने तक बैंक में जमा होती रहती है। इस योजना को शुरू करने के पीछे एक और वजह रही है, वो है बच्चियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। इस योजना के अंतर्गत उनके जन्म के बाद पंजीकरण कराने का ट्रेंड बढ़ाया गया।
कब मिलता है योजना का लाभ
लाडली (Ladli) योजना के तहत सबसे पहली मदद उसके जन्म के समय मिलती है। जिन लड़कियों का अस्पताल में जन्म होता है उस वक्त उन्हें 11 हजार रुपए दिए जाते हैं। यदि कोई लड़की घर या किसी अन्य इलाके के अस्पताल में पैदा होती है तो वह Ladli के तहत 10,000 रु का लाभ पाने के योग्य है। इसके बाद बच्ची के पहली कक्षा में दाखिले पर 5000, छठी, नौंवी, दसवीं और फिर 12वीं कक्षा में जाने पर 5—5 हजार रुपए दिए जाते हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी हैं ये बातें
लाडली योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को दिल्ली का निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा बच्ची के परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना का लाभ एक परिवार में दो लड़कियों के जन्म पर ही मिल सकता है। बच्ची जिस स्कूल में पढ़ती है उसे दिल्ली सरकार की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। आवेदन करने के दौरान बच्ची के माता—पिता को दिल्ली में तीन साल से रहने का प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली/पानी के बिल आदि), आय प्रमाण पत्र, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट) बच्ची के परिवार की तस्वीर, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में) और आधार कार्ड की जरूरत होगी।
योजना का लाभ लेने के लिए किससे करें संपर्क
लाडली योजना के तहत आवेदन करने के लिए आप भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल एवं दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय से भी संपर्क करके विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं।
योजना की शर्तें
अगर बच्ची ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है तो स्कूल में एडमिशन के 90 दिन के अंदर आवेदन करना जरूरी है। अगर बच्ची का अभी जन्म हुआ है तो एक साल के अंदर लाडली (Ladli) योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बच्ची के 18 साल के होने तक उसके बैंक अकाउंट में जमा रकम का प्रबंधन SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी करती है। 18 साल पूरे होने एवं 10वीं की परीक्षा पास कर लेने या 12 वीं कक्षा में एडमिशन के वक्त इस रकम को निकाला जा सकता है।

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