राशन कार्ड के लिए आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से किए जा सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एप्लाई करने के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://nfsa.gov.in/portal/apply_ration_card पर क्लिक करें। यहां आपको फॉर्म भरना होगा। साथ ही आईडी प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, सरकार की ओर से जारी कोई अन्य आई डी, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से किसी एक की फोटोकॉपी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र,रेंटल एग्रीमेंट जैसे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी की जरूरत पड़ेगी।
हर राजय में राशन कार्ड बनवाने के लिए अलग नियम हैं। कहीं ये फ्री में बनाए जाते हैं तो कहीं इसके लिए कुछ शुल्क लिया जाता है। जैसे-अगर आप दिल्ली में राशन कार्ड बनवाते हैं तो इसके लिए आपको 5 से 45 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। ये फीस अलग-अलग वर्गों के अनुसार बनाए जाने वाले राशन कार्ड लिए होता है। ये सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वेरिफिकेशन में 30 दिन का औसतन वक्त लगता है। जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो राशन केंद्र से आपको एक पर्ची या स्लिप मिलेगी। जब राशन कार्ड बन जाएगा तो आप ये स्लिप दिखाकर कार्ड ले सकते हैं। वैसे बिहार में राशन कार्ड फ्री में बनाए जाएंगे, इस सिलसिले में सरकार ने एक अधिसूचना भी जारी की है। जिसके मुताबिक सात दिनों के अंदर राशन कार्ड तैयार कर आवेदक को दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
अगर आप राशन कार्ड ऑफलाइन बनवाना चाहते हैं तो आप ग्राम पंचायतों से इसका फॉर्म ले सकते हैं। इसमें दी गई जानकारियों को भरें। इसमें अपना और परिवार के सभी सदस्यों का नाम भरें। साथ ही पूरे परिवार की एक कमप्लीट फोटो लगाएं। ध्यान रहे कि राशन कार्ड परिवार के मुखिया के नाम पर ही बनेगा। इसके अलावा फॉर्म में मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी दें। साथ ही शपथ पत्र भरें। ये फॉर्म आप ग्राम पंचायत कार्यालय या सरकार की ओर से चयनित राशन केंद्र में जमा कर सकते हैं।