– इस योजना के ज़रिये रेहड़ी पटरी वालो को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना।
– इस योजना के ज़रिये गरीब लोगो की स्थिति में सुधार करना।
इस योजना के योग्य – नाई की दुकानें
– जूता गांठने वाले (मोची)
– पान की दूकानें (पनवाड़ी)
– कपड़े धोने की दूकानें (धोबी)
– सब्जियां बेचने वाले
– फल बेचने वाले
– रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फूड
– चाय का ठेला या खोखा लगाने वाले
– ब्रेड, पकौड़े व अंडे बेचने वाले
– फेरीवाले जो वस्त्र बेचते हैं
– किताबें/स्टेशनरी लगाने वाले
– कारीगर उत्पाद
इस योजना के तहत रियायती दरों पर कर्ज दिया जाता है। समय से कर्ज का भुगतान करने वालों को ब्याज में खास छूट भी दी जाती है। सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों की मदद की खातिर इस स्कीम के लिए 5000 करोड़ रुपये की राशि रखी है। इसके लिए कोई कड़ी शर्त नहीं होगी।
– देश के स्ट्रीट वेंडर सीधा 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं। जिसे वे एक वर्ष में मासिक किस्तों में चुका सकते हैं।
– इस योजना के अंतर्गत 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया जायेगा।
– इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को सात फीसद का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाएगा।
– SVANidhi Yojana इस योजना के तहत जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है।
– यह प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए लोगों की क्षमता को बढ़ाने और कोरोना संकट के समय कारोबार को नए सिरे से खड़ा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने का काम करेगी।
– लोगों को पीएम स्ट्रीट आत्मनिर्भर निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट (लॉन्च की जाने वाली) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा या प्रारंभिक कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
– इसके बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर होम पेज खुल जाएगा।
– एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरनी है।
– सभी जानकारी भरने के बाद आपको एप्लीकेशन के साथ अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
– इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को अधिकृत संस्थानों में जाकर जमा करना होगा।