पीएफ (Provident Fund) का पैसा खाते में तभी क्रेडिट होगा जब अकाउंट नंबर EPFO के रिकॉर्ड में दर्ज होगा। अगर अकाउंट नंबर गलत है या आपने क्लेम में दूसरा अकाउंअ नंबर डाल दिया है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ऐसे में पैसा आपको नहीं मिल पाएगा।
पीएफ का पैसा आपको तभी मिलेगा तब आपके अकाउंट की केवाईसी पूरी होगी। अगर ये वेरीफाई नहीं है तब भी आवेदन रद्द हो सकता है। इसलिए इसकी जांच के लिए आप अपने पीएफ मेंबर ई-सेवा अकाउंट में लॉगइन करके डिटेल देख सकते हैं।
पीएफ के पैसों पर क्लेम के लिए खाते का UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) से लिंक्ड होना बेहद जरूरी है। ईपीएफओ के रेकॉर्ड में दर्ज IFSC नंबर भी सही दर्ज होना चाहिए। तभी आपके खाते में पैसा आएगा।
अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में दी गई जन्मतिथि की डिटेल EPFO में दर्ज जन्मतिथि से मैच नहीं होती, तब भी नियोक्ता का एप्लीकेशन कैंसिंल हो सकता है। इसलिए यूएएन को आधार से जोड़ने के नियम के तहत आप जल्द ही इसमें सुधार करा लें। इससे समस्या दूर हो जाएगी।