क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) का मतलब है लोन पर दी जाने वाली सब्सिडी। ये योजना मिडिल क्लास (Middle Class Family) वालों के लिए है। इसका मकसद होम लोन के लिए लोगों को बढ़ावा देना है। स्कीम का फायदा ऐसे लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना इनकम 6-18 लाख रुएए के बीच है। सरकार की ओर से निर्धारित तय सीमा के बीच आवेदन करने से आपको छूट मिलेगी। CLSS का लाभ पहली बार घर खरीदने वालों को मिलेगा। सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपए तक हो सकती है।
योजना का लाभ लेने के लिए PAN कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो आईकार्ड, रिकगनाइज्ड अथॉरिटी या पब्लिक सर्वेट से प्राप्त फोटो सहित कोई लेटर, रेसिडेंस एड्रेस सर्टिफिकेट, स्टांप पेपर पर रेंट एग्रीमेंट, बैंक पासबुक पर लिखा पता, पिछले 6 माह का बैंक स्टेटमेंट, ITR की रसीद, पिछले 2 महीने की सैलरी स्लीप, सेल/परचेज एग्रीमेंट, पेमेंट की रसीद आदि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत दी जाने वाली छूट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कवर की जाती है। इसलिए योजना का लाभ लेने के लिए बैंकों में होम लोन अप्लाई करते समय सब्सिडी की मांग करें। अगर आप पात्र होंगे तो आपका आवेदन केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) को भेजा जाएगा। इस दौरान बैंक की ओर से मांगे गए दस्तावेज की कॉपी आपको जमा करनी होगी। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी सालाना आय 7 लाख रुपए और आपने 9 लाख रुपए का लोन लिया है तो उस पर 2.35 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। ऐसे में आपके टोटल लोन की राशि में सब्सिडी की रकम घटा दी जाएगी। जिससे आपका लोन महज 6.65 लाख रुपए ही बचेगा।