मामला कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला का काजम खान का है। अनिल कुमार त्रिपाठी प्राथमिक विद्यालय झब्बूपुर में सहायक अध्यापक पद पर तैनात थे। जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने 18 फरवरी 2016 को उनकी बर्खास्तगी रद्द कर वेतन सहित बहाल करने का निर्देश दिया।
हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर अनिल कुमार त्रिपाठी बीएसए ऑफिस लेकर एसडीआई और प्रधानाध्यापक के चक्कर लगाते रहे। लेकिन कोई सुनवाई न हुई। स्थिति यह हुई 96 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला। जिससे काफी परेशान थे। बीते 27 सितंबर को उन्होंने सुसाइड नोट लिखकर जहरीला पदार्थ खा लिया। जिनकी उपचार के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई।
आशीष त्रिपाठी ने कायमगंज कोतवाली में तहरीर देकर अपने पिता की आत्महत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें निर्देश गंगवार, सुरेंद्र अवस्थी और गिरिराज सिंह नामजद हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रधानाध्यापक ने अग्रिम जमानत का आवेदन किया था।
Farrukhabad news: हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी शिक्षक को नहीं मिला वेतन, खाया जहरीला पदार्थ
एसडीआई सहित तीन निलंबित
सुसाइड नोट में लगाए गए आरोप के आधार पर बीएसए गौतम प्रसाद ने खंड शिक्षा अधिकारी गिरिराज सिंह, प्रधानाध्यापक निर्देश गंगवार, लिपिक सुरेंद्रनाथ स्वास्थ्य को निलंबित कर दिया था।