श्रम विभाग के विशेष सचिव के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के सभी निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए पूर्ण अवकाश की घोषणा की जाती है। ताकि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उन्होंने मतदान दिवस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ‘ख’ में निहित प्रावधान के अनुसार सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इस अवकाश के बदले में श्रमिकों से उनके साप्ताहिक अवकाश के दिन भी कार्य नहीं लिया जाएगा। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी कारखानों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और निजी संस्थानों को आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया है।
इन जिलों में रहेगी छुट्टी
13 मई को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर, बहराइच, धौरहरा, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, कानपुर, खीरी, मिश्रिख, सीतापुर, शाहजहांपुर और उन्नाव में चौथे चरण का चुनाव होने की वजह से छुट्टी रहेगी।