बता दें कि पटियाला कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) के कथित बॉयफ्रेंड सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrasekhar) से जुड़े इस 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपना फैसला सुनाते हुए जैकलीन को राहत प्रदान की है। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी चार्जशीट में जैकलीन को एक आरोपी के रूप में नामित किया था। चार्जशीट में बताया गया था कि एक्ट्रेस ठगी के पैसे की लाभार्थी थीं। जिसके बाद जैकलीन ने इस मामले में जमानत याचिका दायर की थी। हालांकि ED ने उनकी याचिका पर आपत्ति भी जताई थी।
ED ने जैकलीन की जमानत याचिका की अर्जी का विरोध करते हुए कथित तौर पर आरोप लगाया था कि जैकलीन जांच से बचने के लिए देश से भाग सकती हैं। ED ने कहा था कि जैकलीन ने मौज-मस्ती के लिए 7.14 करोड़ रुपये उड़ा दिए। एक्ट्रेस ने भागने की काफी कोशिश की क्योंकि उनके पास काफी पैसे हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले की जांच के दौरान जैकलीन फर्नांडिस को गिरफ्तार नहीं करने का फैसला करने वाली केंद्रीय एजेंसी से सवाल किया था। हालांकि ED की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। जिसपर आज फैसला सुनाया गया है।