
सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और बेटा अरविंद राजभर
वाराणसी. सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर और उनके बेटे व वाराणसी के शिवपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी और सुभासपा गठबंधन के प्रत्याशी के डॉ अरविंद राजभर के विरुद्ध कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने इस मामले में कैंट थाने से रिपोर्ट तलब की है।
मामला अरविंद राजभर के नामांकन के दिन का है। आरोप है कि भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर और उनके बेटे व शिवपुर से विधानसभा प्रत्याशी अरविंद राजभर के खिलाफ कलक्ट्रेट परिसर में नामांकन के दौरान बड़ी तादाद में समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में घुस आए थे। इतना ही नहीं उनके साथ आई समर्थकों के हुजूम ने कोविड गाइड लाइन का भी उलंघन किया। साथ ही प्रभु श्री राम के खिलाफ अमर्यादित नारेबाजी की।
इस मामले में अधिवक्ता आनंद ज्योति सिंह ने सीजेएम भारतेंद्र सिंह की अदालत में याचिका दाखिल की है। इस पर अदालत ने कैंट थाने से 22 फरवरी को आख्या तलब की है। अदालत में दिए गए आवेदन में कहा गया कि गत 14 फरवरी को कलक्ट्रेट में नामांकन के दौरान सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर व उनके पुत्र अरविंद बड़ी तादाद में समर्थकों के साथ घुस आए और चुनाव आयोग व कोविड गाइडलाइन का उलंघन किया। यही नहीं प्रभु श्री राम के खिलाफ नारेबाजी की जिससे हिंदुओ की धार्मिक भावना आहत हुई। ऐसे में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का अनुरोध किया गया। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए कैंट थाने से आख्या 22 फरवरी को तलब की है।
यहां ये भी बता दें कि ये वही दिन है जब कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ था। आरोप रहा कि नामांकन से लौटते वक्त अधिवक्ताओं के एक समूह ने ओमप्रकाश राजभर के विरुद्ध नारेबाजी, धक्कामुक्की और गालीगलौज की थी। ओमप्रकाश राजभर ने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से भी की और वाराणसी के कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग की थी।
Published on:
18 Feb 2022 08:28 pm

बड़ी खबरें
View Allचुनाव
ट्रेंडिंग
