स्कूल में रहने के दौरान हमेशा मास्क/फेस कवर पहने रखना होगा।
सभी छात्र-छात्राओं को पैरेंट्स की लिखित सहमति लेकर जाना होगा।
सभी छात्र-छात्राओं को पूरी आस्तीन की शर्ट या टी-शर्ट, फुल पैंट, जूते-मोजे पहनना होगा।
खांसी-जुकाम के लक्षण होने पर सभी छात्र-छात्राएं, अध्यापक या अन्य स्टाफ स्कूल नहीं जा सकेंगे।
पूरे स्कूल कैंपस के साथ-साथ बच्चों के बैठने और अन्य स्थानों पर सैनिटाइजेशन व साफ-सफाई रखना अनिवार्य होगा।
स्कूल में स्टेशनरी, बुक्स, कॉपियों आदि के आदान-प्रदान पर रोक रहेगी।
स्कूलों के सभी गेट को खोले रखना होगा।
किसी भी कक्षा या सेक्शन के अधिकतम 50 फीसदी छात्र-छात्राओं को ही बुलाना होगा।
स्कूल प्रशासन द्वारा परिसर में सैनिटाइजर व हैंडवाश की व्यवस्था करनी होगी।
गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग व प्राथमिक उपचार की व्यवस्था रखनी होगी।
सभी छात्र-छात्राओं को हैंडवाश या सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही स्कूलों जाने दिया जाएगा।
सभी छात्र-छात्राओं की एक साथ छुट्टी नहीं दी जाएगी।
स्कूल बसों और स्कूल से संबद्ध सार्वजनिक वाहनों को भी रोज सैनिटाइज करने के निर्देश दिये गए हैं और इनमें छात्रों को बैठाने में शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।