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नए निजी पीयू कॉलेज शुरू करने के नियमों में ढील

मंजूरी से पहले सभी निजी कॉलेजों के अनिवार्य निरीक्षण के बजाय, प्रति जिले प्राप्त आवेदनों में से पांच फीसदी का यादृच्छिक निरीक्षण किया जाएगा।

बैंगलोरSep 30, 2024 / 07:48 pm

Nikhil Kumar

Karnataka सरकार ने नए निजी पीयू कॉलेज शुरू करने के नियमों में ढील दी है।


कर्नाटक प्री-यूनिवर्सिटी (अकादमिक, पंजीकरण और अनुदान सहायता आदि) नियम 2024 के अनुसार, निरीक्षण की प्रक्रियाओं को कम कर दिया गया है। नए निजी कॉलेजों को अनुमति देने के लिए निरीक्षण के दो दौर (पहला प्रिंसिपलों की दो सदस्यीय समिति द्वारा और दूसरा उप निदेशक द्वारा) को संबंधित जिले के उप निदेशक की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति द्वारा एक बार के निरीक्षण से बदल दिया गया है।

मंजूरी से पहले सभी निजी कॉलेजों के अनिवार्य निरीक्षण के बजाय, प्रति जिले प्राप्त आवेदनों में से पांच फीसदी का यादृच्छिक निरीक्षण किया जाएगा। हालांकि, कॉलेज के स्थान की जियोटैगिंग और कॉलेज परिसर की जियोफेंसिंग और उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के वीडियो अपलोड किए जाने हैं।

नए निजी कॉलेज खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन पूरे साल खुले रहेंगे, जिसमें चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए नए कॉलेज खोलने की कट-ऑफ तिथि होगी। निजी कॉलेजों को मौजूदा पांच साल की बजाय मंजूरी के समय 10 साल की अवधि के लिए अनंतिम मान्यता दी जाएगी।

मान्यता के नवीनीकरण के समय, यदि सभी बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो स्थायी मान्यता प्रदान की जाएगी। केवल एक विषय संयोजन चुनने वाले निजी कॉलेज दो कक्षाओं व अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ कॉलेज का संचालन कर सकेंगे। पहले छह कक्षाओं की जरूरत पड़ती थी। नए संयोजन/सेक्शन के अनुदान के लिए मौजूदा संयोजन/सेक्शन में छात्र संख्या की न्यूनतम अनिवार्य संख्या को रद्द कर दिया गया है।

यदि आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध है, तो निजी कॉलेज के लिए एक वर्ष में स्वीकृत किए जा सकने वाले सेक्शनों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। मौजूदा निजी कॉलेजों के लिए, नए नियमों के अनुसार बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो साल की अनुमति दी गई है।

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