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सुप्रीम कोर्ट ने कहा MBBS की सीट बर्बाद नहीं होनी चाहिए, अब 30 तक होगी NEET UG काउंसलिंग

NEET UG Counselling: सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी काउंसलिंग की प्रक्रिया 30 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने MCC से कहा कि वे खाली सीटें भरने के लिए नए सिरे से काउंसलिंग प्रक्रिया का आयोजन करें।

नई दिल्लीDec 21, 2024 / 12:40 pm

Shambhavi Shivani

NEET UG Counselling
Supreme Court On NEET UG Counselling: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश पहले ही डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में मेडिकल की सीटें खाली नहीं जानी चाहिए। ऐसा कहते हुए शीर्ष अदालत ने NEET UG काउंसलिंग की प्रक्रिया 30 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने MCC से कहा कि वे खाली सीटें भरने के लिए नए सिरे से काउंसलिंग प्रक्रिया का आयोजन करें। कोर्ट ने कहा कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है क्योंकि मेडिकल की सीट्स काफी बहुमूल्य हैं, वो भी तब जब देश में पहले से ही डॉक्टरों की काफी कमी है। 
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छात्रों ने की थी विशेष राउंड की काउंसलिंग की मांग (NEET UG Counselling)

मालूम हो कि अब तक नीट यूजी के लिए 5 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है। लेकिन फिर खाली सीट्स बच गए। ऐसे में छात्रों द्वारा विशेष काउंसलिंग राउंड की मांग की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि खाली बची सीटों पर नए सिरे से विशेष काउंसलिंग आयोजित की जाए और किसी भी स्थिति में 30 दिसंबर 2024 से पहले प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
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वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स के लिए है ये काउंसलिंग राउंड

वहीं कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि किसी भी कॉलेज को सीधे छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति नहीं है। प्रवेश केवल राज्य प्रवेश अधिकारियों के माध्यम से ही आयोजित किया जाना चाहिए। इस विशेष काउंसलिंग राउंड से उन प्रवेशों में बाधा नहीं आनी चाहिए जिन्हें पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है। ये काउंसलिंग केवल वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडट्स के लिए है। 

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