छात्रों ने की थी विशेष राउंड की काउंसलिंग की मांग (NEET UG Counselling)
मालूम हो कि अब तक नीट यूजी के लिए 5 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है। लेकिन फिर खाली सीट्स बच गए। ऐसे में छात्रों द्वारा विशेष काउंसलिंग राउंड की मांग की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि खाली बची सीटों पर नए सिरे से विशेष काउंसलिंग आयोजित की जाए और किसी भी स्थिति में 30 दिसंबर 2024 से पहले प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स के लिए है ये काउंसलिंग राउंड
वहीं कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि किसी भी कॉलेज को सीधे छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति नहीं है। प्रवेश केवल राज्य प्रवेश अधिकारियों के माध्यम से ही आयोजित किया जाना चाहिए। इस विशेष काउंसलिंग राउंड से उन प्रवेशों में बाधा नहीं आनी चाहिए जिन्हें पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है। ये काउंसलिंग केवल वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडट्स के लिए है।