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पहला नियम- अगर छात्र के माता-पिता का एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर हो जाता है तो उनके बच्चों का वहां के केंद्रीय विद्यालय में दाखिला स्वतः ही हो जाता है।
दूसरा नियम- अगर किसी छात्र के अभिभावक पैरामिलिट्री फोर्स या डिफेंस में काम करते हैं और उनका ट्रांसफर किसी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में या ऐसी जगह पर कर दिया जाता है जहां उनको अपनी ड्यूटी करनी होती है तो उनके बच्चों का दाखिला वहां के केंद्रीय विद्यालय में कराया जा सकता है।
तीसरा नियम- अगर अभिभावक एक ही शहर के दूसरे केंद्रीय विद्यालय के दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो डिप्टी कमिश्नर से परमिशन लेकर और सर्टिफिकेट लेकर दाखिला करवाया जा सकता है। चौथा नियम- अगर अभिभावक किसी निजी कारण से अपने बच्चों का ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो डिप्टी कमिश्नर से सर्टिफिकेट लेकर करवाया जा सकता है।
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केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर की प्रक्रिया की बात करें तो उसके लिए सबसे पहले आवेदन लिखकर, जिस आवेदन में बच्चे का क्लास, रोल नंबर जैसी अन्य जरूरी चीज डालकर आवेदन लिखना होगा। साथ ही उस आवेदन को प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करना होगा। आवेदन के साथ ही एक फॉर्म भरकर भी प्रिंसिपल ऑफिस में छात्र या अभिवावक को जमा करना होगा।