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DUSU चुनाव में महिलाओं के आरक्षण पर High Court का फैसला, कहा- जल्द निर्णय ले विश्वविद्यालय 

Delhi High Court On DUSU: दिल्ली हाई कोर्ट ने डूसू चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का अनुरोध करने वाली याचिका पर फैसला लिया। जानिए, कोर्ट ने क्या कहा-

नई दिल्लीSep 11, 2024 / 03:56 pm

Shambhavi Shivani

Delhi High Court On DUSU
Delhi High Court On DUSU: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण वाली मांग पर DU को तीन सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा है। इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ कर रहे थे। याचिकाकर्ता 50 फीसदी आरक्षण की मांग कर रहे थे।

क्या है हाई कोर्ट का कहना? (Delhi High Court)

पीठ ने कहा कि अक्टूबर 2023 में विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए प्रतिवेदन पर कुलपति जल्द से जल्द और संभवत: तीन सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार फैसला लें। अदालत ने डूसू चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का अनुरोध करने वाली एक याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया।

क्या है याचिकाकर्ता की मांग?

याचिकाकर्ता शबाना हुसैन ने कहा कि DU का छात्रसंघ चुनाव पैसे और बाहुबल से प्रभावित है। ऐसे में महिलाओं की भागीदारी कम हो जाती है। हुसैन ने 27 सितंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता की ओर से वकील आशु बिधूड़ी ने कोर्ट में बात रखी।
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कब से शुरू हो रहे हैं DUSU चुनाव?

यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) छात्र संघ चुनाव के लिए DU ने शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी शेड्यूल के मुताबिक, नामांकन प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू होने वाली है। 27 सितंबर को चुनाव होगा। वहीं, 28 सितंबर को चुनाव के नतीजे जारी किए जाएंगे। 

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