कोर्ट में होगा फैसला
मीडिया को दी जानकारी में RPSC के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ जोकि बिना योग्यता के फॉर्म भरते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 217 के तहत याचिका दायर करने की तैयारी में है। याचिका पर कोर्ट का फैसला आने के बाद ऐसे कैंडिडेट्स को आयोग की सभी भर्ती को भरने से निषेध कर दिया जाएगा। RPSC ने क्यों लिया ऐसा एक्शन?
दरअसल, हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत शिक्षा विभाग) भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इस भर्ती परीक्षा के जरिए 200 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके लिए करीब 37 हजार अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में 14 ऐसे अभ्यर्थी पहचान में आए, जिन्होंने बिना योग्यता के फॉर्म भरा था। वहीं अब ऐसे अभ्यर्थियों की पहचान होने पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति नौकरी पाने के लिए फॉर्म में गलत जानकारी साझा करता है तो उसे एक साल की जेल या 10 हजार रुपये का जुर्माना या फिर दोनों ही सजा हो सकती है।