बैठक में कोचिंग के हितधारकों से मांगे गए सुझाव (Rajasthan News)
इस दौरान संभागीय आयुक्त डॉ. आरूषी मलिक ने सभी हितधारकों के सुझावों को विभाग के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि कोचिंग एवं स्कूल संचालक (Rajasthan Coaching And School) भी अभिभावक हैं। ऐसे में बच्चों का स्वास्थ्य, उनके लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना हम सभी का लक्ष्य है। उन्होंने कोचिंग संस्थानों से फीस रिफंड पॉलिसी तथा उनके सुझावों को एक सप्ताह की अवधि में विभाग के ई-मेल करने को कहा। कॉलेज शिक्षा विभाग के आयुक्त ओमप्रकाश बैरवा ने कहा कि वे इस विधेयक के संदर्भ में वे अपना स्पष्ट सुझाव देंगे ताकि केंद्र के दिशा-निर्देश में विचार-विमर्श करते हुए राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जा सके। सभी उपस्थित स्टेक हॉल्डर्स ने कोचिंग संस्थानों के विनियमन हेतु विधेयक लाए जाने को आवश्यक बताते हुए राज्य सरकार द्वारा विधेयक लाए जाने का स्वागत किया। स्टेक हॉल्डर्स ने अपने विस्तृत सुझाव भी प्रस्तुत किए।