पंजाब सरकार ने
नाइट कर्फ्यू के बढ़ाकर अब रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया है। इससे पहले यह रात 9 बजे से सुबह पांच बजे तक था। शैक्षणिक संस्थानांं के साथ सभी दुकानें मॉल्स और बाजार रविवार को बंद रहेंगे। इसके अलावा बार, सिनेमाघर, जिम, स्पा, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स 30 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया है। सोमवार से लेकर शनिवार तक रेस्टोरेंटों और होटलों को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। इस फैसले पर अमल आज से शुरू हो गया है।
कोरोना 85 फीसदी मामले यूके स्ट्रेन वाले कोविड-19 की स्थिति की साप्ताहिक समीक्षा में ये बातें भी उभरकर सामने आई हैं कि पंजाब में कोरोना की स्थिति चिंताजनक है। पंजाब में 85 प्रतिशत से अधिक मामले यूके स्ट्रेन के कोरोना से पीड़ित हैं। यह ज्यादा तेजी से फैलता है और खतरनाक है।
पब्लिक डीलिंग 30 तक बंद पंजाब सरकार के ताजा फैसलों के मुताबिक 30 अप्रैल तक किसी भी तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक या खेल जमावड़ों की इजाजत नहीं दी जाएगी। सभी सरकारी दफ्तरों में पब्लिक डीलिंग 30 तक बंद रहेगी। लोगों से जुड़े कामकाज ऑनलाइन या वर्चुअल तरीके से किए जाएंगे। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को छोड़कर शेष सभी स्कूलों और शिक्षा संस्थानों के बंद रखने के आदेश 30 अप्रैल तक कायम रहेंगे।
Web Title: COVID-19 9 effect: Punjab all educational institutions closed till april 30th