नए स्कूलों पर ये प्रावधान नहीं होता है लागू अगर हम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (
Central Board of Secondary Education ) पटना जोन की बात करें तो नए मान्यता प्राप्त स्कूलों की श्रेणी में 396 हैं। इसमें बिहार की बात करें तो 356 नये मान्यता प्राप्त स्कूलों को 2019 और 2020 सत्र में जारी सीबीएसई के जिला और राज्य स्तर के रिजल्ट के मुताबिक अंकों का निर्धारण करने को कहा गया है। दरअसल, सीबीएसई द्वारा 10वीं बोर्ड के रिजल्ट के लिए पिछले तीन सालों के बोर्ड रिजल्ट का क्राइटेरिया बनाया गया है। हर स्कूल को उनके पिछले तीन साल के बेस्ट रिजल्ट के अनुसार रिजल्ट तैयार करना है। ऐसे में नए मान्यता प्राप्त स्कूलों के पास समस्या ये है कि उनके पास पिछले तीन सालों का रिजल्ट नहीं है। इस कारण बोर्ड ने नए मान्यता प्राप्त स्कूलों को सीबीएसई के जिला और राज्य के रिजल्ट के मुताबिक छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन करने को कहा गया है।
इस बारे में सीबीएसई (
CBSE ) के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया है कि नए मान्यता प्राप्त स्कूलों को जिला और राज्य के रिजल्ट के मुताबिक असेसमेंट करना है। इसकी जानकारी स्कूलों को दे दी गई है। साथ ही मूल्यांकर की क्राइटेरिया भी भेज दी गई है। सीबीएसई के मुताबिक गलत असेसमेंट करने पर बोर्ड का ऑनलाइन सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। हर स्कूल को रिजल्ट तैयार करने के बाद बोर्ड द्वारा भेजे गए क्राइटेरिया से मिलान करना है।
Web Title: CBSE Changes aAssessment Process Pf 10 th Result 2021 For Newly Recognized Schools