Bagless Day : कक्षा 6वीं से 8वीं तक बच्चों पर होगा लागू
दिल्ली सरकार ने इस ओर एक कदम उठाते हुए दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 10 बैगलेस डे (Bagless Day) लागू करने का फैसला किया है। मंगलवार को शिक्षा निदेशालय की ओर से एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा गया कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 10 ‘बैगलेस डे’ लागू किया जाए। इस 10 ‘बैगलेस डे’ के मुताबिक स्कूली बच्चों को 10 दिन के लिए स्कूल बैग से निजात मिल जाएगी। यह नियम कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों पर लागू होगा। साथ ही यह भी बताया गया है कि यह निर्देश नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सिफारिश के आधार पर दिए हैं।
Bagless Day : बच्चों को मिलेगा नया अनुभव
सर्कुलर में बताया गया है कि इस फैसले से बच्चों को एक नया अनुभव मिलेगा और इससे बच्चे तनाव मुक्त भी रहेंगे। वार्षिक कैलेंडर में इस 10 Bagless Day को समायोजित किया जाएगा। सर्कुलर में यह भी बताया गया कि हैप्पीनेस करिकुलम या घूमने-फिरने आदि गतिविधियों को Bagless Day में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही स्कूली छात्र ऐतिहासिक स्मारकों, सांस्कृतिक स्थलों, पर्यटन स्थलों पर जा सकते हैं। अलग-अलग जगह घूमकर बच्चों को कई नई तरीके की चीजें सिखने को मिलेगी।