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COVID-19 के चलते करदाताओं को बड़ी राहत, वित्त मंत्रालय ने बढ़ाई ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि

वित्त मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2020 की समय सीमा को बढ़ाया।
निजी करदाताओं समेत अन्य वर्गों-कंपनियों के लिए भी तारीख बढ़ी।
विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणा की तिथि 31 जनवरी 2020।

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Last Date of filing ITR by individuals extended till January 10, 2021

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार व्यक्तियों द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, “COVID-19 के प्रकोप के कारण वैधानिक और विनियामक अनुपालन को पूरा करने में करदाताओं के सामने आने वाली चुनौतियों के मद्देनजर सरकार कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों के छूट) अध्यादेश, 2020 (‘अध्यादेश’) लाई, जिसने अन्य बातों के साथ विभिन्न समय सीमाओं को बढ़ाया। अध्यादेश को तब से कराधान और अन्य कानूनों (आराम और कुछ प्रावधानों के संशोधन) अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
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बयान के मुताबिक, “अन्य करदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख (जिनके लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (1) के प्रावधानों के अनुसार नियत तारीख 31 जुलाई 2020 थी और जिसे 30 नवंबर 2020 तक और फिर 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया) आगे 10 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दी गई है।”
सरकार ने अध्यादेश के तहत 24 जून 2020 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें अन्य बातों के साथ वित्त वर्ष 2019-20 (आंकलन वर्ष 2020-21) के लिए सभी आयकर रिटर्न की देय तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया। यानी 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 तक दाखिल की जाने वाली आय को 30 नवंबर 2020 तक दाखिल करना आवश्यक था। इसके परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि (अधिनियम) को भी 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था।
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29 अक्टूबर, 2020 की अधिसूचना के मुताबिक आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए करदाताओं को अधिक समय प्रदान करने के लिए नियत तारीख को आगे बढ़ाया गया था। करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख (उनके सहयोगियों सहित, जिनके खातों की लेखा परीक्षा करवाने के लिए आवश्यक है (जिनके लिए नियत तारीख (उक्त विस्तार से पहले) 31 अक्टूबर 2020 के अनुसार बढ़ाई गई थी) के लिए इसे 31 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
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अंतर्राष्ट्रीय/निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संबंध में अनिवार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख (जिनके लिए नियत तारीख (उक्त विस्तार से पहले) अधिनियम के अनुसार 30 नवंबर, 2020) को बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 किया जा रहा है।
वहीं, अन्य करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख 31 दिसंबर, 2020 तक विस्तारित की गई थी। करदाताओं को होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आयकर रिटर्न, कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने और विवाद सेवा योजना के तहत करदाताओं को प्रस्तुत करने के लिए करदाताओं को और समय प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
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इसके अलावा करदाताओं को चल रही विभिन्न कार्यवाही का पालन करने के लिए अधिक समय प्रदान करने के लिए, विभिन्न प्रत्यक्ष करों और बेनामी अधिनियमों के तहत कार्यवाही के पूरा होने की तारीखों को भी बढ़ा दिया गया है। ये विस्तार करदाताओं के लिए मूल्यांकन वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख (उनके साझेदारों सहित) और कंपनियां जिन्हें अपने खातों का ऑडिट करवाना आवश्यक है और के लिए नियत तिथि को आगे 15 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
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ऐसे करदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय / निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है, को आगे बढ़ाकर 15 फरवरी, 2021 कर दिया गया है। अधिनियम के तहत विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख, जिसमें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और आकलन वर्ष 2020-21 के लिए अंतरराष्ट्रीय / निर्दिष्ट घरेलू लेन-देन के संबंध में रिपोर्ट को 15 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है। विवाद से विश्वास योजना के तहत आदेश पारित करने की तिथि को 31 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष कर और बेनामी अधिनियम के तहत आदेश पारित करने या नोटिस जारी करने की तिथि को भी 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा स्व-मूल्यांकन कर के भुगतान के मामले में तीसरी और छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने के लिए, स्व-मूल्यांकन कर की तारीख के भुगतान की नियत तारीख फिर से विस्तारित कर 15 फरवरी 2021 जा रही है।
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