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मंत्रालय की ओर से किया गया ट्वीट
श्रम मंत्रालय की ओर से किए गए ट्वीट के अनुसार कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन र्सविस को बढ़ावा देने के लिए काफी अहम कदम उठाया है। ईपीएफओ की ओर से अपने सभी रिजनल ऑफिस को जानकारी दी गई है कि पीएफ मेंबर्स जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए शर्त भी रखी गई है। शर्त यह है कि दोनों जन्म तिथि में केवल 3 साल से कम का अंतर होना चाहिए, पीएफ सब्सक्राइबर्स इस प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं।
रिजनल ऑफिसों को दी गई जानकारी
जानकारी के अनुसार इस फैसले के बाद ईपीएफओ अपने रजिस्टर्ड कर्मचारियों की बर्थ डेट को ऑनला इन वैलिडेट कर पाएगा। इसके लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हेल्प ली जाएगी। जिससे प्रोससिंग के जरिए ही ऑथेन्टिकेशन पूरी हो सकेगी। इस बारे में ईपीएफओ की ओर से अपने सभी रिजलन ऑफिस को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
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तीन महीने की सैलरी निकाल सकेंगे
इससे पहने ईपीएफओ की ओर से अपने सब्सक्राइबर्स बड़ी सुविधा दे चुका है। अब ईपीएफओ खाताधारक लॉकडाउन के माहौल में जरुरत पडऩे पर 3 महीने की सैलरी या ईपीएफओ में जमा रुपए का 75 फीसदी दोनों में से जो भी कम होगा आराम से मिल जाएगा। इसके लिए आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ईपीएफओ की ओर से यह कदम कोरोना वायरस के आर्थिक संकट से उबरने के लिए उठाया था।