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दुर्ग

#Abhishek mishra murder case: 18 जुलाई से चलेगा मुकदमा

शंकरा ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर अभिषेक मिश्रा हत्याकांड की सुनवाई की
तिथि पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलम चंद सांखला ने मुहर लगा दी है।

दुर्गJun 15, 2016 / 10:53 am

Satya Narayan Shukla

 Abhishek murder case trial will run from July 18

Abhishek murder case trial will run from July 18

दुर्ग .शंकरा गु्रप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर अभिषेक मिश्रा हत्याकांड की सुनवाई की तिथि पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलम चंद सांखला ने मुहर लगा दी है। मंगलवार को विशेष लोक अभियोजक सुरेश प्रशाद शर्मा ने न्यायालय के समक्ष ट्रायल प्रोग्राम प्रस्तुत किया। जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर सुनवाई केतिथि तय की।

सुनवाई लगातार 11 दिन चलेगी
इस मामले की सुनावई अवकाश के दिनों को छोड़कर 18 जुलाई 29 जुलाई तक लगातार 11 दिन चलेगी। इस तरह पुलगांव थाना के इस बहुचर्चित अपराध (क्रं माक 643-2015)के आरोपी विकास जैन, उसकी पत्त्नी किम्सी व अजीत सिंह पर मुकदमा 18 जुलाई से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में शुरु होगा। पहले दिन गवाह के रुप में मृतक अभिषेक मिश्रा के पिता आईपी मिश्रा और उसके दमाद निशांत त्रिपाठी का बयान होना निर्धारित है।

सभी गवाहों को संमंस जारी करने के निर्देश
इसके बाद क्रमश: आरोपियों की पहचान कार्रवाई के समय उपस्थित गवाह, शव उत्खन्न के समय उपस्थित गवाह, सामान जब्ती के समय और आरोपियों के कथन लेते समय पुलिस के समाने उपस्थित गवाहों का बयान न्यायालय में दर्ज कराया जाएगा। विशेष लोक अभियोजक सुरेश प्रशाद शर्मा के ट्रायल प्रोग्राम को प्रस्तत करने के बाद न्यायाधीश ने सभी गवाहों को संमंस जारी करने के निर्देश दिए।

18 पेशी में 36 गवाह

विशेष लोक अभियोजक ने न्यायाधीश के समय 36 गवाहों का बयान दर्ज कराने 18 पेशी का ट्रायल प्रोग्राम तैयार किया है। इसके अलावा आवश्यकता पडऩे पर न्यायालय की अनुमति से 19 गवाह प्रस्तुत किए जाने की सूची अलग से प्रस्तुत किया है। गवाहों की सूची में मृतक अभिषेक मिश्रा के करीबी रिश्तेदार से लेकर विवेचना अधिकारी, पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक, स्थल निरीक्षण कर नक्शा बनाने वाली महिला पटवारी से लेकर घटना स्थल की फोटोग्राफी करने वाले और सीडीआर प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम शामिल हैं।

गवाहों के लिए मांगी सुरक्षा
ट्रायल प्रोग्राम की सूची टीप के साथ प्रस्तुत किया गया है। जिसमें स्वतंत्र गवाहों की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था का निर्देेश जारी किए जाने का अनुरोध न्यायालय से किया गया है। हालाकि न्यायाधीश ने स्वंतत्र गवाहों की सुरक्षा संबंधि निर्देश को सुरक्षित रखा है।

पुलिस की जांच में आरोपियों पर यह आरोप
1-किम्सी जैन-किम्सी और अभिषेक पूर्व परचित थे। किम्सी ने अभिषेक को टेनिस लीग मैच के स्पांसरशिप के बारे में चर्चा करने चौहान टाउन जुनवानी स्थित अपने निवास में बुलाया था। जैसे ही अभिषेक घर पहुंचा किम्सी योजना के तहत फोन कर विकास को बुलाया। इसके बाद अभिषेक की हत्या की गई।

2- विकास जैन-
विकास और किम्सी ने प्रेम विवाह किया है। किम्सी क ा फोन आते ही विकास अपने चाचा ससुर के घर पहुंचा। मामूली धक्का देने पर घर का दरवाजा खुल गया। विकास दबे पांव बेड रुम में प्रवेश किया जहां अभिषेक खुले बदन था। वह किम्सी से लिपटा था। इसी बीच पीछे से पहला वार विकास ने किया।

3- अजीत सिंह-
हत्या की योजना में अजीत सिंह भी शामिल था। अजीत ने राड से अभिषेक के सिर व शरीर के अलग हिस्सें में वार किया। विकास ने अजीत सिंह के साथ मिलकर मुंह में कपड़ा ठूंसा सिर पर पॉलीथिन लपेटकर टेप लगा दिया। इसके बाद दोनों ने अभिषेक को स्मृति नगर अजीत के निवास में गड्ढे में दफना दिया।

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