ग्राम पंचायतों के लिए ये रहेंगे मानदंड़
ग्राम पंचायतों के लिए न्यूनतम 3 हजार और अधिकतम साढ़े पांच हजार आबादी होगी। अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों, सहरिया क्षेत्र (किशनगंज एवं शाहबाद) एवं चार मरूस्थलीय जिलों (बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर) के लिए जनसंया न्यूनतम दो हजार तथा अधिकतम चार हजार रखी जा सकेगी।राजस्थान में जिलों के बाद अब 9 ट्रेजरी समाप्त, नई व्यवस्था 1 फरवरी से होगी प्रभावी
सपूर्ण राजस्व ग्राम एक ही पंचायत में रहेगा
किसी ग्राम के निवासियों की मांग और प्रशासनिक दृष्टि से मौजूदा से दूसरी पंचायत में शामिल किया जा सकेगा, लेकिन दूरी पंचायत मुख्यालय से 6 किमी से ज्यादा नहीं होगी। राज्य के अनुसूचित एवं मरूस्थलीय क्षेत्रों के लिए दूरी के निर्धारण में कलक्टर प्रशासनिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से निर्णय कर सकेंगे। किसी भी राजस्व ग्राम को विभाजित कर दो ग्राम पंचायतों में नहीं रखा जाएगा। सपूर्ण राजस्व ग्राम एक ही पंचायत में रहेगा। इसी तरह नवसृजित या पुनर्गठित पंचायत एक ही विधानसभा क्षेत्र में होगी।New Trend : पियर्सिंग के दीवाने हुए युवक, बॉडी पियर्सिंग में बढ़ रही यंगस्टर्स की दिलचस्पी
पंचायत समितियों के लिए मानदंड़
पंचायत समितियों में 40 या इससे ज्यादा ग्राम पंचायतें या 2 लाख या इससे अधिक आबादी होने पर पुनर्गठन के दायरे में आएंगे। नवसृजन में न्यूनतम 25 ग्राम पंचायतें शामिल होंगी। अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों, सहरिया क्षेत्र(किशनगंज एवं शाहबाद) एवं चार मरूस्थलीय जिलों (बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर) के लिए 40 एवं उससे अधिक ग्राम पंचायतों की संया तथा डेढ़ लाख या उससे अधिक आबादी वाली पंचायत समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा, लेकिन पुनर्गठित पंचायत समिति में न्यूनतम 20 ग्राम पंचायतें रखी जाएगी।राजस्थान में बजरी का आया नया व सस्ता विकल्प, खान एवं भूविज्ञान विभाग ने उठाया बड़ा कदम
ऐसा भी हो सकता है
यदि किसी पंचायत समिति में 42 ग्राम पंचायतें हैं तो पुनर्गठन में 25 एक में शामिल होने पर बची 17 ग्राम पंचायतों के साथ करीबी दूसरी पंचायत समिति की आठ पंचायतें जोड़ी जा सकेंगी। यह संभव नहीं होने पर नवसृजित पंचायत समिति में 25 से कम ग्राम पंचायतें भी रखी जा सकती है। जन सुविधा और प्रशासनिक दृष्टि से नवसृजित या पुनर्गठित पंचायत समिति में नजदीकी पंचायतों को समिलित किया जा सकेगा, लेकिन एक ग्राम पंचायत विभाजित कर दो पंचायत समितियों में नहीं रखा जाएगा।बांसवाड़ा के भूंगड़ा में सुनाया देश-दुनिया का भविष्यफल, फिर आ सकती है महामारी!
यह रहेगा टाइम फ्रेम
1- जिला कलक्टर की ओर से नई ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के लिए प्रस्ताव तैयार करना 30 दिवस ( 20 जनवरी से 18 फरवरी 2025 तक )।2- राजस्थान पंचायती राज्य अधिनियम 1994 की धारा 101 के तहत तैयार प्रस्तावों का प्रकाशित कर आपत्तियां आमंत्रित करना – 30 दिवस ( 20 फरवरी से 21 मार्च 2025 तक )।
3- ड्राट प्रस्तावों के क्रम में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करना – 10 दिवस ( 23 मार्च से 01 अप्रेल 2025 तक )।
4- आपत्ति निस्तारण पश्चात प्रस्ताव तैयार कर पंचायती राज विभाग को भिजवाना – 12 दिवस ( 03 अप्रेल से 15 अप्रेल 2025 तक)।
Hindi News / Dungarpur / राजस्थान में ग्राम पंचायत व पंचायत समिति का 20 जनवरी से होगा पुनर्गठन, गाइडलाइन जारी