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डूंगरपुर

Good News : शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति, 5 अगस्त तक करें आवेदन

Good News : शिक्षा विभाग की बड़ी पहल। अब शिक्षा विभाग में अपने कार्मिकों के मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति देगा। प्रदेश स्तर पर 1000 टॉप विद्यार्थी चयनित किए जाएंगे। इसके लिए 1.10 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। पर संस्कृत शिक्षा विभाग के कार्मिक इसके पात्र नहीं हैं। 5 अगस्त तक आवेदन करें।

डूंगरपुरJul 29, 2024 / 12:46 pm

Sanjay Kumar Srivastava

Good News Education Department Given Working Employees Children Scholarship Apply 5 August Last Date

Good News : शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति, 5 अगस्त तक करें आवेदन

Good News : राजस्थान के शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल शिक्षा विभाग अपने कार्मिकों के मेधावी पुत्र-पुत्रियों को एकमुश्त छात्रवृत्ति की सौगात देने जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से सबद्ध स्कूलों में वर्ष 2024 में 10वीं की परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को 11 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि से नवाजा जाएगा। यह राशि हितकारी निधि के 2018-19 से नियमित अंशदाता को देय होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पांच अगस्त तक ऑफलाइन आवेदन मांगे हैं। यह छात्रवृत्ति केवल माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों को ही देय होगी।

वरीयता सूची में अधिकतम 1000 विद्यार्थियों का होगा चयन

योजना के तहत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की वरीयता सूची बनाई जाएगी। इस वरीयता सूची में अधिकतम 1000 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इसमें से 950 विद्यार्थी 10वीं कक्षा के लिए तथा 50 विद्यार्थी प्रवेशिका परीक्षा में शामिल हुए बच्चों के परिणाम में से चयनित किए जाएंगे। योजना की सबसे बड़ी फांस यह है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारियों तथा कार्मिकों के बेटे-बेटियां ही पात्र माने गए हैं।
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Good News Education Department
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यह रखना होगा ध्यान

1- कार्मिक की संतान 2024 की परीक्षा में राजकीय विद्यालय से 70 फीसदी या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो।
2- आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित अधिकारी से अग्रेषित करवाकर भेजना होगा।
3- वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2023-24 में हितकारी निधि अंशदान कटौती के कटौती शिड्यूल एवं ECS की प्रति संलग्न होगी।
4- विद्यार्थी को किसी अन्य माध्यम से छात्रवृत्ति देय नहीं होनी चाहिए।
5- योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि कार्मिक के खातों में ईसीएस के माध्यम से जमा होगी।

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