बताया जा रहा है कि, कलेक्टर के खिलाफ ये गिरफ्तारी वारंट गुरुवार को जारी हुआ था और एनसीएसटी ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को 26 अक्टूबर तक इसे निष्पादित करने के लिए कहा गया है। अधिकारी के अनुसार, आयोग की ओर से तलब किए जाने के बावजूद कलेक्टर पंकज जैन के 14 अक्टूबर को एनसीएसटी के समक्ष पेश होने में विफल रहने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
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क्रेशर से हो रहा ये नुकसान
इंदौर से करीब 65 किलोमीटर दूर धार जिले के जूनापानी के रहने वालों ने एनसीएसटी से संपर्क किया था। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया था कि, गांव के पास हरियाणा की एक कंपनी द्वारा संचालित किए जा रहे एक स्टोन क्रेशर से उनके स्वास्थ्य, फसलों और पशुओं को नुकसान पहुंचा रहा है। यह हवा भी प्रदूषित कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि, जिला प्रशासन उनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं कर रहा है। एनसीएसटी ने ग्रामीणों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए धार जिला प्रशासन को लोगों और पर्यावरण को हुए नुकसान का मूल्यांकन कर, उसके अनुसार प्रभावितों को उचित मुआवजा देने का निर्देश दिया था।
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