Dhamtari crime news : पत्नी की हत्या करने पर न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने धारा 302 के तहत पति प्रमोद कुर्रे को न्यूनतम दंड आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर पृथक से 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा। इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक गजानंद मीनपाल ने पैरवी की।
धमतरी•Dec 02, 2022 / 03:00 pm•
Shiv Singh
पहली पत्नी से कम मिला प्यार तो लाया दूसरी, विवाद में पहली की कर दी हत्या अब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दी पति को इतनी बड़ी सजा
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