CG Politics: शिक्षा मंत्री ने BJP पर साधा निशाना, कहा- हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ करती है राजनीति
समय-सीमा के भीतर आधार लिंक नहीं कराने के चलते उन्हें एक हजार रूपए का पेनाल्टी का भी भुगतान करना पड़ रहा है। सूत्रों की मानें तो इसके बाद अब पैन कार्ड से आधार नंबर लिंक नहीं कराया गया, तो पैनकार्ड धारक को 10 हजार रूपए की पेनाल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है। युवा व्यवसायी अनिकेत तिवारी, भुनेश्वर साहू ने बताया कि आयकरदाताओं ने पहले ही अपने पैन कार्ड से आधार नंबर को लिंक करा लिया था, लेकिन अन्य लोग इसे हल्के में ले रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि पैन से आधार लिंक नहीं होने पर आयकर रिटर्न भरने समेत बैकिंग सेक्टर के कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप का दर्द नहीं सह सका प्रेमी, तो घर में लगा ली फांसी, सदमे में पूरा परिवार
पैनकार्ड हो जाएगा निरस्त आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन पर गौर करें, तो यदि किसी व्यक्ति ने अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक नहीं कराया, तो आयकर की धारा के तहत जारी पैन नंबर को इनवैलिड (निरस्त) माना जाएगा। इससे आईटीआर फाइल नहीं हो (dhamtari news) पाएगा। यही वजह है कि अंतिम दिन पैन कार्ड से आधार लिंक कराने के लिए च्वाइस सेंटरों में लोगों की भारी भीड़ लगी रही। बार-बार सर्वर डाउन होने से कई लोगों को मायूस भी हाथ लगी है।इन परेशानियों का करना पड़ा सामना युवा नरेश जायसवाल, पूनम साहू, ऋषि कुमार देवांगन ने बताया कि उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग समेत जन्मतिथि अलग-अलग लिखा हुआ है, जिसके चलते आधार लिंक की प्रक्रिया पूरा नहीं हो पाया। च्वाइस सेंटर संचालक ने पहले आधार में त्रुटि सुधार कराने के लिए कहा। ऐसे में उन्हें 10 हजार रूपए के जुर्माना का भय सता रहा है।