दरअसल न्यायालय में दर्ज प्रकरण शिव सखी इंडस्ट्रीज कोर्रा-भखारा से मैदा जब्त किया गया था। जांच में पैक्ड मैदा में बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और निर्माण की तिथि नहीं लिखा था, जिस पर रिटेलर पर 20 हजार, थोक विक्रेता पर 30 हजार और उत्पाद पर 1 लाख रूपए का अर्थदण्ड लगाया गया है।
त्यौहार को लेकर जांच में निकली टीम
रक्षाबंधन त्यौहार को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले के खाद्य परिसरों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान धमतरी स्थित गोपी डेयरी एंड स्वीट्स, बीकानेर स्वीट्स, जनार्दन होटल, हेमंत दुग्ध डेयरी रूद्री रोड, गुप्ता होटल रूद्री, रिंकु होटल, अर्जुन होटल भखारा, कुकरेल स्थित यादव होटल, रूपेन्द्र किराना, अशोका होटल, प्रियांशु भोजनालय, चन्द्राकर ट्रेडिंग, शुभ लक्ष्मी स्वीट्स, साहू होटल एंड स्वीट्स, अबे प्रोविजन सहित धीरत किराना एवं डेलीनीड्स दरबा, नगरी स्थित उत्तम किराना स्टोर्स, चरण होटलए साहू मिष्ठान, जलराज होटल और मालाजी होटल एवं कृष्णा होटल सांकरा का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान पेड़ा, मिल्क केक, सोन पापड़ी बेसन से बने लड्डू, तेल, बेसन एवं दही का नमूना संग्रहण कर जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाड़ी रायपुर भेजा गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय कुमार सोनी, फनेश्वर पिथोरा, नमूना सहायक गिरजा शंकर वर्मा उपस्थित रहे। इस मौके पर खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य परिसरों एवं खाद्य पदार्थों के निर्मित जगहों की सफाई व्यवस्था बनाए रखने, गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग मिठाई एवं नमकीन बनाने में करने निर्देशित किया गया।