माना जाता है कि नवरात्रि का त्योहार सवेरे से लेकर रात तक मनता है। मंदिरों में भक्तों का आना जाना लगा रहता है। बड़ी संख्या में भक्त उपवास रखते हैं। तामसिक भोजन जैसे मांस, मंदिरा और अन्य भोजन से दूर रहते हैं। शास्त्रों में भी उपवास और व्रत के दौरान शुद्ध और स्वच्छ रहने का महत्व है। इन तमाम कारणों को देखते हुए इस बार यह फैसला लिया गया है। ऐसा पहली बार है कि इतने लंबे समय तक के लिए ये दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
महवा नगरपालिका द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि पूरे दस दिन के लिए मांस और मछली की दुकानें बंद रहेंगी। कानून तोड़ने वाले या आदेश नहीं मानने वाले दुकानदार के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और जरूरत होने पर एफआईआर तक दर्ज कराई जाएगी। यह मुकदमा नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 232। और 233 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा। माना जा रहा है कि ये आदेश फिलहाल एक नगरपालिका क्षेत्र के लिए जारी किया गया है, लेकिन इसे देखते हुए अन्य जगहों पर भी इस तरह के आदेश लागू किए जा सकते हैं।