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NIA ने मांगी थी 15 दिन की कस्टडी
दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित एनआईए कोर्ट के सामने एजेंसी ने कहा कि घाटी में पत्थरबाजी और आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में में तीनों से पूछताछ जरूरी है। एनआईए ने तीनों की 15 दिन की कस्टडी की मांग की थी। कोर्ट में लंबी जिरह के बाद कश्मीरी अलगाववादी नेता मसर्रत आलम और शब्बीर शाह, दुख्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी की एनआईए कस्टडी को हरी झंडी दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल ने तीनों को 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बंद कमरे में चल रही सुनवाई के बाद तीनों को एनआईए हिरासत में ले लिया है।
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पत्थरबाजी के लिए फंडिग करते अलगाववादी एनआईए की टीम कोर्ट रूम ही तीनों आरोपियों से अलग-अलग पूछताछ कर रही है। एजेंसी कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी के लिए फंडिग करने वाले गिरोह और उससे सिस्टम की जानकारी हासिल करना चाहती है।कश्मीर मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू किया काम, पहले ही दिन राज्यपाल से की मुलाकात
पिछले साल दर्ज हुआ था केस
बता दें कि एनआईए ने 30 मई 2018 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी। जिसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस समेत कई अलगाववादी नेताओं के नाम शामिल थे। सभी पर हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से संपर्क करने का आरोप था। वहीं एजेंसी ने लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिद्दीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत 12 लोगों के खिलाफ 18 जनवरी 2018 को आरोपपत्र दाखिल किया था।