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झारखंड: SC के आदेश पर पूर्व मंत्री योगेन्द्र साव का सिविल कोर्ट में सरेंडर, 33 मामले हैं उनके खिलाफ दर्ज

झारखंड के पूर्व मंत्री योगेन्द्र साव ने किया सरेंडर
योगेन्द्र साव पर कई संगीन आरोप
योगेन्द्र साव की पत्नी निर्मला देवी पर भी आठ मामले दर्ज

Apr 15, 2019 / 01:51 pm

Kaushlendra Pathak

yogendra saw

झारखंड: SC के आदेश पर पूर्व मंत्री योगेन्द्र साव का सिविल कोर्ट में सरेंडर, 33 मामले हैं उनके खिलाफ दर्ज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (SC) के आदेश पर झारखंड के पूर्व मंत्री योगेन्द्र साव (Yogendra Sao) ने रांची के सिविल कोर्ट (Civil Court) में आत्मसमर्पण कर दिया। इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी और वकील भी साथ थे। योगेन्द्र साव को सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को रांची कोर्ट में समर्पण करने के लिए कहा था।
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योगेन्द्र साव के खिलाफ 33 मुकदमे दर्ज

सुप्रीम कोर्ट ने योगेन्द्र साव को जमानत शर्तों का उल्लंघन के कारण आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब साढ़े 10 बजे योगेन्द्र साव रांची सिविल कोर्ट पहुंचे और आत्मसमर्पण कर दिया। झारखंड के पूर्व मंत्री के खिलाफ हजारीबाग, चतरा और रामगढ़ के विभिन्न थानों में उग्रवादी गतिविधियों में संलिप्त रहने, आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा, रंगदारी, चोरी समेत 33 मामले दर्ज हैं। इनमें कई मामलों में उन पर संगीन आरोप हैं। यहां आपको बता दें कि योगेन्द्र साव की पत्नी कांग्रेस विधायक निर्मला देवी पर भी आठ मामले दर्ज हैं। सभी मामले बड़कागांव थाने में दर्ज हैं। पहला मामला इन पर 14 अगस्त 2015 में दर्ज किया गया था।
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साव के खिलाफ 1990 में दर्ज हुआ था पहला मुकदमा

योगेन्द्र साव के खिलाफ 1990 में पहला मामला दर्ज हुआ और 2019 तक उनके खिलाफ मकदमा जारी है। इन पर साजिश रचने, हत्या का प्रयास सहित कई आरोप लगाए गए हैं। गिद्दी थाना कांड संख्या 55-11 में रंगदारी मांगने का मामला दर्ज हुआ था। जिसमें निचली अदालत ने योगेंद्र साव को ढाई साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फिलहाल मामले में राहत देते हुए जमानत की सुविधा प्रदान की है। उनकी अपील हाई कोर्ट में लंबित है, जिस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें जमानत देते भोपाल में रहने का आदेश दिया था।

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